पुलिस की गिरफ्त में आया Love Jihad कानून का पहला आरोपी, जबरन बनाना चाहता था युवती को मुस्लिम
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पुलिस की गिरफ्त में आया Love Jihad कानून का पहला आरोपी, जबरन बनाना चाहता था युवती को मुस्लिम

28 नवंबर को देवरनिया थाने में उवैश के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन 3/5 की धारा (Prohibition of Unlawful Religion Conversion Act), आईपीसी की धारा 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. 

पुलिस गिरफ्त में लव जेहाद का पहला आरोपी उवैश

सुबोध मिश्रा/ बरेली: यूपी में लव जिहाद का पहला मुकदमा दर्ज होने के बाद फरार चल रहे आरोपी उवैश को आखिरकार बरेली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. देवरनिया थाने में लव जेहाद का कानून बनने के बाद पहला मुकदमा दर्ज किया गया था. मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार चल रहा था. 

आरोपी उवैश ने एक हिन्दू लड़की को अपने प्रेमजाल में फंसाकर उस पर धर्मांतरण का दबाव बनाया था. इससे परेशान हो लड़की के पिता ने लॉकडाउन के दौरान ही चोरी-छुपे बेटी की शादी कर दी थी. शादी हो जाने के बाद आरोपी पीड़िता को जान से मारने की धमकी दे रहा था. जिस पर 28 नवंबर को देवरनिया थाने में उवैश के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन 3/5 की धारा (Prohibition of Unlawful Religion Conversion Act), आईपीसी की धारा 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. मामला दर्ज होने के बाद ही उवैश फरार चल रहा था. प्रभारी एसएसपी बरेली डॉ संसार सिंह ने बताया कि मामला दर्ज होते ही पुलिस की टीमें उसकी तलाश में लगी हुई थीं. बुधवार को देवरनिया रेलवे फाटक के पास से उसे धर-दबोचा गया. पुलिस के मुताबिक उवैस कहीं दूसरी जगह भागने की फिराक में था.

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कैसे हुआ था मामले का खुलासा
बरेली (Bareilly) में शरीफ नगर गांव के रहने वाले एक किसान ने शिकायत दी थी कि पढ़ाई के दौरान उनकी बेटी से समय गांव के उवैश अहमद पुत्र रफीक अहमद ने उनकी बेटी से जान-पहचान कर ली थी. आरोप है क‍ि अब उवैश अहमद उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर और दबाव में लेकर छात्रा पर धर्म पर‍िवर्तन के ल‍िए दवाब बना रहा है. इसका व‍िरोध करने पर वह उन्हें और पर‍िवार को जान से मारने की धमकी देता है. 

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प्रदेश का पहला मामला
पुलिस ने छात्रा के प‍िता की श‍िकायत को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के ख‍िलाफ उत्‍तर प्रदेश व‍िध‍ि व‍िरुद्ध धर्म संपर‍िवर्तन प्रत‍िषेध अध‍िन‍ियम (Prohibition of Unlawful Religion Conversion Act) और धारा 504, 506 के तहत केस दर्ज कर लिया गया था. बता दें क‍ि जबरन धर्म परिवर्तन मामले में यूपी में यह पहला मुकदमा माना है. 

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10 साल हो सकती है सजा
बता दें कि यूपी की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने 28 नवंबर को ही प्रदेश में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम (Prohibition of Unlawful Religion Conversion Act) के अध्यादेश को मंजूरी दी थी. इस अध्यादेश में बिना अनुमति के धर्म परिवर्तन करवाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है. यह अध्यादेश 6 महीने तक लागू रहेगा. इस दौरान सरकार को विधान सभा में प्रस्ताव लाकर इसे स्थाई कानून में बदलना होगा वर्ना यह 6 महीने बाद खत्म हो जाएगा. 

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