जानकारी के मुताबिक इमारत ढहाने से पहले कानपुर विकास प्राधिकरण को प्रशासन से इजाजत लेनी पड़ेगी, क्योंकि प्रशासन ने ही इसे सील किया था.
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कानपुर: बहुचर्चित बिकरू कांड के कुख्यात अपराधी विकास दुबे के गुर्गे जय वाजपेयी का ब्रह्मनगर में मकान है, जिसे गिराने की तैयारी अब प्रशासन ने पूरी कर ली है. कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (KDA) ने जय वाजपेयी के साथ ही कानपुर के कई इलाकों में 40 पक्का निर्माण करने वालों को ध्वस्तीकरण का नोटिस भेजा है. प्राधिकरण ने 15 दिन के अंदर जय से जवाब मांगा है. साथ ही, यह भी कहा गया है कि अगर निर्धारित समय में जवाब नहीं आता है तो मकान ध्वस्त करने के निर्देश दे दिए जाएंगे. निर्देश जारी होने के बाद किसी भी वक्त इमारत गिराई जा सकती है.
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अथॉरिटी भेजेगी प्रशासन को पत्र
जानकारी के मुताबिक इमारत ढहाने से पहले कानपुर विकास प्राधिकरण को प्रशासन से इजाजत लेनी पड़ेगी, क्योंकि प्रशासन ने ही इसे सील किया था. बता दें, प्रावधान के अनुसार बिना सील खोले कोई भी बिल्डिंग नहीं ढहाई जा सकती. इसलिए इसके लिए अथॉरिटी को एक पत्र लिख कर प्रशासन को भेजना होगा. बताया जा रहा है कि मकान ध्वस्त करने का प्लान तैयार हो चुका है. पहले जेसीबी क्रेन से दीवारों को ढहाया जाएगा. फिर मजदूरों की मदद से बाकी चीजें तोड़ी जाएंगी, जिससे आस-पास की बिल्डिंग्स को कई नुकसान न हो. इसके अलावा, 40 और अवैध निर्माण हैं, जिन्हें ध्वस्त करने का नोटिस जारी किया गया है. केडीए का कहना है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए कवायद शुरू हो चुकी है.
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आईजी लखनऊ तय करेंगी आरोपी अधिकारियों की सजा
बिकरू कांड में आरोपी पाए गए पूर्व डीआईजी अनंत देव तिवारी और पूर्व एसपी ग्रामीण प्रद्युम्न सिंह के खिलाफ जो भी कार्रवाई का जाएगी, उसकी जिम्मेदारी आईजी लखनऊ लक्ष्मी सिंह को सौंपी गई है. इसके लिए उन्हें पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है. दोनों केस में गहन जांच के बाद आरोपी अधिकारियों की सजा तय की जाएगी.
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सुनवाई के बाद तय होगी सजा
बता दें, स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम (SIT) ने जांच कर जो रिपोर्ट बनाई थी, उसमें अनंत देव और प्रद्युम्न सिंह को आरोपी बताया गया था. दोनों की जांच रिपोर्ट को कानपुर से लखनऊ भेजा गया था. अब आगे की कार्रवाई के लिए आईजी लखनऊ लक्ष्मी सिंह को नियुक्त किया गया है. दोनों अधिकारियों को क्या सजा मिलनी चाहिए इसपर वहीं सुनवाई करेंगी. सुनवाई के बाद फैसला होगा कि दोनों आरोपियों को धारा 14(1) बड़ा दंड के तहत सजा मिलेगी या 14(2) लघु दंड के तहत.
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