UP: 1971 में बांग्लादेश से आए थे दो भाई, अब CAA के तहत नागरिकता के लिए किया आवेदन
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UP: 1971 में बांग्लादेश से आए थे दो भाई, अब CAA के तहत नागरिकता के लिए किया आवेदन

DM शैलेंद्र कुमार सिंह ने जांच पूरी होने के बाद इनका आवेदन ऑनलाइन किये जाने की बात कही है. जहां से प्रक्रिया पूरी होने के बाद भारत सरकार फैसला लेगी.

CAA लागू होने के बाद नागरिकता के लिए दो शरणार्थियों ने आवेदन किया है.

दिलीप मिश्र/लखीमपुर खीरी: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) में CAA के तहत भारत की नागरिकता के लिए 2 लोगों ने आवेदन किया है. आवेदन करने वाले दोनों शख्स 1971 में बांग्लादेश छोड़कर भारत आये थे. बता दें कि, जिले की कुल आबादी 47 लाख में से अभी तक 2 लोगों ने सीएए (Citizenship Amendment Bill) के तहत आवेदन किया है.

CAA लागू होने के बाद नागरिकता के लिए दो शरणार्थियों ने आवेदन किया है. दोनों आवेदन कर्ता सगे भाई हैं. जो 1971 में बांग्लादेश छोड़कर भारत आए थे. तब से दोनों भाई अपने परिवार के साथ निघासन थाना क्षेत्र के गांव कामता नगर में शरण लिए हुए हैं.

जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने आवेदन के आधार पर शरणार्थियों की जांच के लिए तहसील प्रशासन को निर्देश दिए हैं. साथ ही खुफिया एजेंसियां भी आवेदन के आधार पर जांच पड़ताल में जुट गई है.

निघासन क्षेत्र के गांव कामता नगर निवासी खीरु मल्लाह और उनके भाई मोतीचंद पुत्र स्वर्गीय धनपत मल्लाह ने नागरिकता के लिए आवेदन किया है. दोनों भाइयों ने अपने अपने आवेदन में बताया है कि 1971 में उनके पिता बांग्लादेश छोड़कर भारत आए थे. तब से वो दोनों लॉन्ग टर्म वीजा (एलटीवी) के आधार पर देश में रह रहे हैं.

नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद दोनों परिवारों को उम्मीद की किरण नजर आई है. डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने जांच पूरी होने के बाद इनका आवेदन ऑनलाइन किये जाने की बात कही है. जहां से प्रक्रिया पूरी होने के बाद भारत सरकार फैसला लेगी.

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