हत्या और बवाल के आरोप में सात आरोपियों की पहले ही जमानत हो चुकी थी, लेकिन धारा 24ए राजद्रोह का संज्ञान लेने के बाद आरोपियों की रिहाई रूक गई थी.
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बुलंदशहर: साल 2018 में दिसंबर माह में बुलंदशहर के स्यान में हुई हिंसा के मामले में सात आरोपियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. जानकारी के मुताबिक, मंगलवार (13 अगस्त) को कोर्ट ने जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू फौजी समेत सात आरोपियों जमानत मिली है.
हत्या और बवाल के आरोप में सात आरोपियों की पहले ही जमानत हो चुकी थी, लेकिन धारा 24ए राजद्रोह का संज्ञान लेने के बाद आरोपियों की रिहाई रूक गई थी. प्रयागराज हाईकोर्ट ने अब देशद्रोह की धारा में सातों आरोपियों को जमानत दे है.
आपको बता दें कि पिछले साल 3 दिसंबर को बुलंदशहर के स्याना के चिंगरावठी में ये हिंसा हुई थी. इस हिंसा में उत्तर प्रदेश पुलिस के इंस्परेक्टर सुबोध कुमार समेत दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
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गौकशी के बाद भड़की इस हिंसा में 22 नामजद और 50-60 अज्ञात बवनाइयों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. इस हिंसा के मामले में 42 आरोपी जेल में बंद हैं. वहीं, जीतू फौजी समेत सात आरोपियों को जमानत मिली है.
इन 7 आरोपियों को मिली जमानत
1- जीतू फौजी
2- सचिन
3- सौरभ
4- छोटू
5- हेमू
6- कलवा
7- रोहित राघव