पाकिस्तान के PM इमरान खान के खिलाफ भारत में मुकदमा, वैमनस्यता फैलाने का आरोप
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पाकिस्तान के PM इमरान खान के खिलाफ भारत में मुकदमा, वैमनस्यता फैलाने का आरोप

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने प्रकीर्ण वाद में अगली सुनवाई की तारीख नौ अक्टूबर मुकर्रर की है. महराजगंज जिले के नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 10 इंदिरा नगर निवासी अधिवक्ता विनय कुमार पांडेय ने बताया कि यह वाद राष्ट्रद्रोह और दो वर्गों के बीच वैमनस्यता फैलाने के तहत दाखिल किया गया है. 

इमरान खान के खिलाफ महाराजगंज के वकील विनोद पांडेय ने मुकदमा दर्ज कराया है.

महाराजगंज: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran khan) के खिलाफ भारत में मुकदमा दर्ज कराया गया है. इमरान खान (Imran khan) के खिलाफ महराजगंज की सीजेएम कोर्ट में प्रकीर्ण वाद दर्ज किया गया है. यह वाद सिविल कोर्ट के अधिवक्ता विनय कुमार पांडेय ने 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र देकर दर्ज कराया है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने प्रकीर्ण वाद में अगली सुनवाई की तारीख नौ अक्टूबर मुकर्रर की है. महराजगंज जिले के नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 10 इंदिरा नगर निवासी अधिवक्ता विनय कुमार पांडेय ने बताया कि यह वाद राष्ट्रद्रोह और दो वर्गों के बीच वैमनस्यता फैलाने के तहत दाखिल किया गया है. 

उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran khan) अपने बयानों से भारत में हमेशा राष्ट्रद्रोह और दो वर्गों के बीच वैमनस्यता फैलाने का काम करते हैं, जिससे वह काफी दुखी होकर सीजेएम कोर्ट में विनय कुमार पांडेय बनाम इमरान खान (Imran khan) प्रधानमंत्री पाकिस्‍तान प्रकीर्ण वाद दाखिल किया गया है. उन्होंने बताया कि सुनवाई के बाद सीजेएम ने इस मामले में सदर कोतवाल से आख्या मांगी है. प्रकीर्णवाद की अगली सुनवाई के लिए नौ अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की गई है.

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याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran khan) पिछले कुछ समय से बेहद आक्रामक भाषण दे रहे हैं. उनके भाषणों में सामाजिक हिंसा फैलाने वाली बातें होती हैं, जिसका सीधा असर भारत पर हो रहा है. इमरान खान (Imran khan) के भाषणों में प्रयुक्त शब्दों से भारत में वैमनस्यता फैल रही है.

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