शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी पर CBI ने दर्ज की FIR, जानें पूरा मामला
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शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी पर CBI ने दर्ज की FIR, जानें पूरा मामला

सीबीआई की लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने आईपीसी की धारा 409, 420 और 506 के तहत एफआइआर दर्ज की है. इसमें पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी, शिया वक्फ बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी गुलाम सैयदन रिजवी और वक्फ इंस्पेक्टर वाकर रजा के अलावा नरेश कृष्ण सोमानी और विजय कृष्ण सोमानी को नामजद किया गया है. 

शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी पर CBI ने दर्ज की FIR, जानें पूरा मामला

लखनऊ: शिया सेंट्रल बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी भारी मुसीबत में फंसते दिखाई दे रहे हैं. वसीम रिजवी पर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की खरीद और बिक्री में धोखाधड़ी की शिकायत के बाद CBI ने रिजवी के खिलाफ 2 FIR दर्ज की हैं. यह कार्रवाई CBI की एंटी करप्शन ब्रांच ने की है. गौरतलब है कि प्रयागराज और कानपुर में वक्‍फ संपत्तियों की खरीद-फरोख्‍त की गई थी. इसी में रिजवी पर धोखाधड़ी और गड़बड़ी का आरोप लगा था.

4 साल पहले दर्ज हुई FIR
वक्‍फ की संपत्ति को लेकर धोखाधड़ी में 8 अगस्‍त 2016 में रिपोर्ट दर्ज की गई थी. इसके बाद  2017 में लखनऊ के हजरतगंज थाने में कानपुर की वक्‍फ संपत्ति को ट्रांसफर करने पर केस दर्ज हुआ था. इन दोनों दर्ज केस के आधार पर वसीम रिजवी के खिलाफ एफआइआर फाइल हुई है. रिजवी पर गंभीर आरोप है कि उन्‍होंने शिया वक्‍फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए वक्‍फ की संपत्तियों की खरीद-बिक्री में घोटाला किया है.

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यूपी सरकार की सिफारिश पर दर्ज हुई रिपोर्ट 
लखनऊ में दर्ज हुए मामले में वक्‍फ बोर्ड के दो अन्‍य अफसरों समेत पांच का नाम सामने आया है. शिया वक्‍फ बोर्ड की संपत्तियों में गड़बड़ी के दोनों मामलों के संज्ञान में आने के बाद उत्‍तर प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. 

3 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज
सीबीआई की लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने आईपीसी की धारा 409, 420 और 506 के तहत एफआइआर दर्ज की है. इसमें पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी, शिया वक्फ बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी गुलाम सैयदन रिजवी और वक्फ इंस्पेक्टर वाकर रजा के अलावा नरेश कृष्ण सोमानी और विजय कृष्ण सोमानी को नामजद किया गया है. इसके अलावा प्रयागराज में हुए वक्फ घोटाले के संबंध में दर्ज एफआईआर में अकेले वसीम रिजवी ही नामजद हैं.

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