गलत ऑपरेशन से बिगड़ी महिला की हालत, आयोग में शिकायत के बाद हॉस्पिटल पर लगा 4 लाख 70 हजार का जुर्माना
Advertisement

गलत ऑपरेशन से बिगड़ी महिला की हालत, आयोग में शिकायत के बाद हॉस्पिटल पर लगा 4 लाख 70 हजार का जुर्माना

जुर्माने की धनराशि क्षति पूर्ति के तौर पर पीड़ित मरीज को देने के आदेश. चिकित्सक पर महिला के आपरेशन के दौरान गलत नस जोड़ने और ऑपरेशन के बाद उल्टे टांके लगाने का आरोप

गलत ऑपरेशन से बिगड़ी महिला की हालत, आयोग में शिकायत के बाद हॉस्पिटल पर लगा 4 लाख 70 हजार का जुर्माना

सुनील सिंह:संभल: यूपी के जनपद संभल में एक महिला के ऑपरेशन में लापरवाही बरतने पर प्राइवेट हॉस्पिटल के चेयरमैन और चिकित्सक पर जुर्माना लगाया है. उपभोक्ता फोरम ने जुर्माने की यह धनराशि क्षति पूर्ति के तौर पर पीड़ित मरीज को दिए जाने का आदेश दिया है.

चक्कर आने कि शिकायत के बाद हुई अस्पताल में भर्ती
पीड़ित मरीज के अधिवक्ता देवेंद्र कुमार ने बताया की संभल जनपद के रुदायन गांव की रहने बाली महिला प्रेमवती को वर्ष 2019 में चक्कर आने की शिकायत थी. इस बीमारी के इलाज के लिए प्रेमवती को संभल के सिलवेंजा हॉस्पिटल में ले जाया गया था. 

Friendship Day 2021: कभी मिसाल थीं इन नेताओं की दोस्ती, जानें कैसे सियासत के बदलते दौर में चढ़ गई भेंट?

जांच के बाद किया बच्चेदानी का ऑपरेशन
हॉस्पिटल की चिकित्सक हुमा खान ने प्रेमवती की अल्ट्रा साउंड व अन्य जांच करने के बाद प्रेमवती की बच्चेदानी में गांठ होने की जानकारी देकर प्रेमवती की बच्चेदानी का ऑपरेशन कर दिया. लेकिन ऑपरेशन के बाद प्रेमवती की परेशानी और अधिक बढ़ गई. प्रेमवती को लगातार लघुशंका आने लगी जिसकी वजह से प्रेमवती पूरी-पूरी रात सो नही पाती थी. परेशानी अधिक बढ़ जाने पर प्रेमवती को दोबारा सिलवेनजा हॉस्पिटल ले जाया गया. लेकिन हॉस्पिटल की चिकित्सक हुमा खान ने प्रेमवती का कोई संतोष जनक इलाज नही किया. 

दूसरे हॉस्पटिल में जाने पर चला गलत ऑपरेशन का पता
परेशानी अधिक बढ़ जाने पर प्रेमवती को दूसरे हॉस्पिटल ले जाया गया. दूसरे हॉस्पिटल के डॉक्टर ने प्रेमवती की जांच के बाद बताया की प्रेमवती का ऑपरेशन में लापरवाही बरती गई है. ऑपरेशन के दौरान काटी गई एक नस को गलत जोड़ दिया गया और ऑपरेशन के बाद टांके भी उल्टे लगाए गए हैं.

रविवार सुबह से ही दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, IMD ने दी ये चेतावनी

 गलत आप्रेशन किए जाने की शिकायत  की
यह जानकारी सामने आने के बाद प्रेमवती के परिजनों ने सिल वेंजा हॉस्पिटल के चेयरमैन और चिकित्सक से गलत आप्रेशन किए जाने की शिकायत करते हुए ऑपरेशन के लिए ली गई 2 लाख रुपये की धनराशि वापस किए जाने की मांग की. लेकिन हॉस्पिटल के चेयर मैन और चिकित्सक ने कोई सुनवाई नहीं की. सुनवाई न होने पर पीड़िता प्रेमवती ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में केस दायर किया था.

4 लाख 70 हजार की क्षति पूर्ति
प्रेमवती के इस केस की सुनवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष राम अचल यादव ने हॉस्पिटल के चेयरमैन और चिकित्सक को दोषी मानते हुए मरीज के ऑपरेशन के लिए ली गई 2 लाख की धनराशि और 2 लाख 50 हजार जुर्माना 20 हजार रुपये बाद खर्च समेत 4 लाख 70 हजार की क्षति पूर्ति पीड़िता प्रेमवती को दिए जाने के आदेश दिए हैं.

ससुराल नहीं जा रही थी पत्नी तो पति ने अपनी 8 महीने की बेटी को उतारा मौत के घाट, जानें पूरा मामला?

कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां तेज, एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन

WATCH LIVE TV

 

Trending news