UP: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा, दो महिलाओं को भी हुई जेल
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UP: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा, दो महिलाओं को भी हुई जेल

महोबा जिले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सजा का ऐलान किया है. कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास देने के साथ उसपर 1 लाख 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. 

दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा

राजेन्द्र तिवारी/महोबा: उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सजा का ऐलान किया है. कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास देने के साथ उसपर 1 लाख 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने इस मामले में दोषी का सहयोग करने वाली दो महिलाओं को भी 5-5 साल की जेल की सजा सुनाई है.

मामला चरखारी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां 11 सितम्बर 2017 को हेमूराजा उर्फ धीरेंद्र सिंह द्वारा एक नाबालिग लड़की को एडमिशन दिलाने के बहाने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था. इस घटना में दोषी का साथ सुमन खरे और आयुषी उर्फ पिंकी नामक महिला ने दिया था. इस घिनौनी वारदात का खुलासा उस वक्त हुआ, जब लड़की गर्भवती हुई, तब पीड़िता के परिजनों ने इस मामले की शिकायत चरखारी कोतवाली में दर्ज कराई. जिसके बाद पुलिस ने धारा 363,506,376,120 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था.

वहीं इस मामले में शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह ने बताया कि चरखारी कोतवाली पुलिस ने आज तीनों को कोर्ट में पेश किया. जहां न्यायालय ने आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा का ऐलान किया. कोर्ट ने हेमूराजा के लिए आजीवन कारावास और दोनों महिलाओं को 5-5 साल की सजा मुकर्रर की है.

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