बांदा जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग बेटी की हत्या का दोषी पाते हुए पिता और सौतेली मां को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
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बांदा (उत्तर प्रदेश): बांदा जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग बेटी की हत्या का दोषी पाते हुए पिता और सौतेली मां को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों को दस-दस हजार रुपये का आर्थिक दंड की भी दिया है.
जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज यादव ने बुधवार को बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश भूपेन्द्र सहाय की अदालत ने नाबालिग बेटी संगीता (15) की पीट-पीट कर हत्या करने का दोषी पाया. फैसला सुनाते हुए गजपुरवा थाना जसपुरा निवासी मृतक बच्ची के पिता रामऔतार और सौतेली मां सुधा को उम्रकैद और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई. दोनों आरोपी घटना के बाद से ही जेल में बंद हैं.
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उन्होंने बताया कि घटना की प्राथमिकी 21 सितम्बर 2013 को दर्ज कराते हुए में मृतका के नाना रामखेलावन ने अपने दामाद रामऔतार और उसकी दूसरी पत्नी सुधा पर आरोप लगाया था कि उन्होंने संगीता की डंडों से पीट-पीट कर हत्या कर दी है.
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इस मामले में संगीता के दो नाबालिग भाई महेन्द्र (12) और शैलेन्द्र (10) चश्मदीद गवाह के अलावा पांच अन्य गवाह अदालत में पेश किए गए थे.