अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र होने के आरोप में भाजपा के पूर्व लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
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रामपुर: सपा सांसद आजम खान, तजीन फतिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है. एमपी एमएलए कोर्ट में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में फैसला आया है. कोर्ट ने आजम खान के पक्ष की ओर से लगाई गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर आपत्ति खारिज कर दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए कल की तारीख दी है.
कल होगी मामले में अगली सुनवाई
दरअसल, अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र होने के आरोप में भाजपा के पूर्व लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इस पर पुलिस ने सप्लीमेंट चार्जशीट लगाकर धारा 120 B (षड्यंत्र रचने की धारा ) बढ़ाई थी. जिसके बाद आजम खान के पक्ष ने धारा 120 B बढ़ाए जाने पर आपत्ति लगाते हुए डिस्चार्ज एप्पलीकेशन लगाई थी. कोर्ट ने आज उसे रद्द कर दिया. मामले में चार्ज फ्रेम की कार्यवाही चल रही है.
जौहर यूनिवर्सिटी मामले में फौरी राहत
वहीं, सोमवार को आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी का गेट गिराए जाने के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. रामपुर के डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए यूपी सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है. जवाब दाखिल होने तक किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगाई गई है.
पहले से कई मामलों में दर्ज है केस
बता दें, आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला पर कई मामलों में केस दर्ज हैं. जमीन हड़पने, फर्जी कागजात बनवाने समेत अन्य कई मामलों में उत्तर प्रदेश की अलग-अलग अदालतों में केस चल रहे हैं. लंबे वक्त से दोनों सीतापुर जेल में बंद हैं. हाल ही में जब आजम खान की तबीयत बिगड़ी तो उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया. जहां उनका इलाज चल रहा है. दिसंबर 2020 में आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा को जमानत मिली थी और वह जेल से बाहर आई थीं.
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