जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी पर आजम खान को कोर्ट का समन, 11 सितंबर को पेशी का आदेश
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जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी पर आजम खान को कोर्ट का समन, 11 सितंबर को पेशी का आदेश

Azam Khan: सीजीएम कोर्ट से ये समन जारी हुआ है. अदालत ने 11 सिंतबर को आजम खान को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. 

 थाना स्वार पुलिस ने इसे सपा सांसद के घर पर चिपकाया है.

रामपुर: पिछले करीब दो महीने से आजम खान (Azam Khan) की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है. रामपुर (Rampur) से सपा सांसद आजम खान की जहां गुरुवार को कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी. वहीं अब कोर्ट ने सपा (Samajwadi Party) सांसद आजम खान के घर के बाहर समन (Saman) चिपा दिया है. 

जानकारी के मुताबिक, ये समन चुनाव के दौरान जयाप्रदा पर अपशब्द बोलने में सपा सांसद आजम खान को जारी किया गया है. सीजीएम कोर्ट से ये समन जारी हुआ है. ये समन अंडर ट्रायल मामलों में जारी किया गया है. थाना स्वार पुलिस ने इसे सपा सांसद के घर पर चिपकाया है. अदालत ने 11 सिंतबर को आजम खान को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. 

वहीं दूसरी ओर रामपुर चुनाव में मंच से जयाप्रदा पर अभद्र भाषा के मामले में आचार संहिता उलंघन मामले में फंसे आजम खान को कोर्ट से बैलएबल वारेंट जारी हुए हैं. जानकारी के मुताबिक, 3 मामलों में ये बैल एबल वारेंट जारी हुए हैं. रामपुर के शाहाबाद में चुनाव के दौरान ये मुकदमे दर्ज हुए हैं. 16 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए ये जमानती वारंट जारी हुआ है.

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आपको बता दें कि अपने विवादित बयानों से ज्यादातर चर्चा में बने रहने वाले आजम खान ने लोकसभा चुनाव 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनकी काफी आलोचना हुई थी. इस मामले पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया था और आजम खान को चुनाव प्रचार करने पर 72 घंटे के लिए प्रतिबंध भी लगा दिया था.

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