नैनीताल हाईकोर्ट (Nainital High Court) ने बुधवार को प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और चारधाम यात्रा (Char Dham yatra) को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा को लेकर सरकार को फिर से फटकार लगाई है.
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नैनीताल: नैनीताल हाईकोर्ट (Nainital High Court) ने बुधवार को प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और चारधाम यात्रा (Char Dham yatra) को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा को लेकर सरकार को फिर से फटकार लगाई है. कोर्ट ने 28 जून को सरकार को रिवाइज्ड जवाब के साथ दाखिल होने को कहा.
चारधाम यात्रा की सरकार की तैयारियों पर सवाल
हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा की सरकार की तैयारियों पर चीफ़ सेक्रेटरी से कई सवाल किए. चारधाम यात्रा एसओपी (SOP) सरकार को निर्देश दिए और 28 जून को फ़िर हाज़िर होने को कहा. हाईकोर्ट ने वित्त सचिव अमित नेगी को फटकार लगाते हुए डेथ ऑडिट के दावों पर गम्भीर आपत्ति दर्ज कराई.
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कुंभ का दिया उदाहरण
इससे पहले हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने तमाम दावों के बावजूद कुंभ के दौरान हरकी पैड़ी पर जुटी भारी भीड़ का सवाल उठाते हुए सीमित चारधाम पर सरकार के दावों पर सवाल उठाया था. हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि अंतिम समय पर निर्णय लेने से हमेशा दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं. कुंभ में भी आखिरी समय पर अधिसूचना जारी करने से व्यवस्थाओं के अनुपालन में भारी दिक्कतें आईं थी.
पर्यटन सचिव को फटकार
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर को फटकार लगाते हुए कहा कि चारधाम यात्रा कुंभ मेले की तरह नहीं होनी चाहिए. कुंभ मेले में सरकार ने मेले के शुरू होने से ठीक एक दिन पहले बिना पूरी तैयारियों के एसओपी जारी की थी, जिसकी वजह से कोरोना को फैलने का मौका मिल गया.इन्हीं अव्यवस्थाओं के कारण प्रदेश में कोरोना का ग्राफ बढ़ा.
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