उत्तराखंड सरकार ने बेसहारा और एकल महिलाओं के लिए तैयार की गई स्वरोजगार योजना को संशोधित रूप में मंजूरी दे दी है. इस योजना को तहत अब महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए सरकार से सब्सिडी पर कर्ज मिल सकेगा. यह योजना महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रस्तावित की गई थी.
योजना के तहत महिलाएं दो लाख रुपये तक के स्वरोजगार प्रोजेक्ट लगा सकती हैं. इस योजना का लाभ केवल राज्य की निराश्रित एकल महिलाओं को ही दिया जाएगा.
सरकार द्वारा 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी. इस तरह लाभार्थी को अपने उद्योग या रोजगार में केवल 50 हजार रुपये का ही अपना निवेश करना होगा.
पहले चरण में 50 फीसदी सब्सिडी प्रोजेक्ट शुरू करते समय मिलेगी. छह महीने बाद 30 फीसदी और नौ महीने के भीतर बाकी 20 फीसदी की राशि प्रदान की जाएगी.
जितनी किश्त में सरकार सहायता देगी, उतनी ही किश्त में लाभार्थी को भी अपनी हिस्सेदारी निवेश करनी होगी. इससे योजना की पारदर्शिता और गंभीरता सुनिश्चित की जाएगी.
महिलाएं कृषि, पशुपालन, बागवानी, ब्यूटी पार्लर, मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में व्यवसाय शुरू कर सकती हैं. इससे ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे.
योजना का उद्देश्य महिलाओं को गांव या आसपास रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है. इससे पलायन की समस्या में कमी आने की संभावना है.
यदि कोई महिला निर्धारित समय में व्यवसाय शुरू नहीं करती है, तो प्रारंभ में दी गई सब्सिडी की राशि सरकार द्वारा वापस ली जाएगी. पहले चरण में 2,000 महिलाओं को लाभ देने की योजना बनाई गई है, जिसके लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है.
इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट https://msy.uk.gov.in/frontend/web/site/login पर जाएं. यहां लॉगइन करें और मांगी गई जानकारी के साथ आवेदन कर अपना खुद का बिजनेस शुरू करने करे लिए सरकारी सहायता प्राप्त करें.
लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है.एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.