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धामी सरकार ने दिया महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने का शानदार मौका, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना में जल्दी करें आवेदन

उत्तराखंड की धामी सरकार राज्य की निराश्रित (बेसहारा) और एकल महिलाओं को उनके पैरों पर खड़ा करने यानी उन्हें खुद का रोजगार शुरू करने के लिए 'मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना' लेकर आई है.

धामी सरकार का महिलाओं को तोहफा

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धामी सरकार का महिलाओं को तोहफा

उत्तराखंड सरकार ने बेसहारा और एकल महिलाओं के लिए तैयार की गई स्वरोजगार योजना को संशोधित रूप में मंजूरी दे दी है. इस योजना को तहत अब महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए सरकार से सब्सिडी पर कर्ज मिल सकेगा. यह योजना महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रस्तावित की गई थी.

दो लाख रुपये तक के प्रोजेक्ट पर सहायता

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दो लाख रुपये तक के प्रोजेक्ट पर सहायता

योजना के तहत महिलाएं दो लाख रुपये तक के स्वरोजगार प्रोजेक्ट लगा सकती हैं. इस योजना का लाभ केवल राज्य की निराश्रित एकल महिलाओं को ही दिया जाएगा. 

75 फीसदी तक की सब्सिडी

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75 फीसदी तक की सब्सिडी

सरकार द्वारा 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी.  इस तरह लाभार्थी को अपने उद्योग या रोजगार में केवल 50 हजार रुपये का ही अपना निवेश करना होगा. 

कितने चरणों में मिलेगी सब्सिडी

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कितने चरणों में मिलेगी सब्सिडी

पहले चरण में 50 फीसदी सब्सिडी प्रोजेक्ट शुरू करते समय मिलेगी. छह महीने बाद 30 फीसदी और नौ महीने के भीतर बाकी 20 फीसदी की राशि प्रदान की जाएगी.

हर चरण में लाभार्थी को बराबरी का निवेश करना होगा

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हर चरण में लाभार्थी को बराबरी का निवेश करना होगा

जितनी किश्त में सरकार सहायता देगी, उतनी ही किश्त में लाभार्थी को भी अपनी हिस्सेदारी निवेश करनी होगी. इससे योजना की पारदर्शिता और गंभीरता सुनिश्चित की जाएगी.

कृषि से लेकर सौंदर्य सेवाओं तक व्यवसाय की छूट

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कृषि से लेकर सौंदर्य सेवाओं तक व्यवसाय की छूट

महिलाएं कृषि, पशुपालन, बागवानी, ब्यूटी पार्लर, मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में व्यवसाय शुरू कर सकती हैं. इससे ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे.

पलायन रोकने और स्थानीय विकास पर जोर

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पलायन रोकने और स्थानीय विकास पर जोर

योजना का उद्देश्य महिलाओं को गांव या आसपास रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है. इससे पलायन की समस्या में कमी आने की संभावना है.

व्यवसाय शुरू न करने पर सब्सिडी की वापसी

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व्यवसाय शुरू न करने पर सब्सिडी की वापसी

यदि कोई महिला निर्धारित समय में व्यवसाय शुरू नहीं करती है, तो प्रारंभ में दी गई सब्सिडी की राशि सरकार द्वारा वापस ली जाएगी. पहले चरण में 2,000 महिलाओं को लाभ देने की योजना बनाई गई है, जिसके लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है. 

कहां करना होगा आवेदन

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कहां करना होगा आवेदन

इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट https://msy.uk.gov.in/frontend/web/site/login पर जाएं. यहां लॉगइन करें और मांगी गई जानकारी के साथ आवेदन कर अपना खुद का बिजनेस शुरू करने करे लिए सरकारी सहायता प्राप्त करें. 

Disclaimer

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Disclaimer

लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है.एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.

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