देहरादून: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं को भी शर्तों के साथ सरकार ने दर्शन की इजाजत दे दी है. चारधाम देवस्थानम बोर्ड के सीईओ ने शुक्रवार को इस संबंध में नई एसओपी जारी की, जिसमें कहा गया है कि दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं को 72 घंटे के भीतर करवाई गई कोरोना जांच की रिपोर्ट अपने साथ लानी होगी.
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देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर भी बाहर से आ रहे श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, यहां आईडी के साथ-साथ कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करने के बाद ही पास जारी होगा.
देवस्थानम बोर्ड के सीईओ रविनाथ रमन ने बताया कि कोरोना जांच रिपोर्ट न होने पर चारधाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालु को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार क्वॉरंटीन होना होगा. साथ ही क्वॉरंटीन परियड पूरा करने का प्रमाण पत्र भी देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा.
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