अब अगर UP पुलिस ने तोड़ा ट्रैफिक नियम, तो देना होगा दोगुना चालान, जारी हुए निर्देश
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अब अगर UP पुलिस ने तोड़ा ट्रैफिक नियम, तो देना होगा दोगुना चालान, जारी हुए निर्देश

अक्सर देखा जाता है कि सोशल मीडिया पर पुलिस के द्वारा खुद कई बार यातायात के नियमों को तोड़ने संबंधी वीडियो वायरल होते हैं. 

डीजीपी ओपी सिंह ने पुलिसकर्मियों के यातायात नियमों को तोड़ने पर दोगुना जुर्माना वसूले जाने का निर्देश दिया है.

लखनऊ: न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के लागू होते ही एक तरफ लोगों ने इसकी तारीफ करना शुरू कर दी है. वहीं, दूसरी ओर इस नियम और इसके जुर्माने की राशि को लेकर लोगों में काफी गुस्सा भी है. यातायात के नए नियम को लेकर यूपी में काफी एक्सपेरिमेंट भी शुरू हो गए हैं. अक्सर देखा जाता है कि सोशल मीडिया पर पुलिस के द्वारा खुद कई बार यातायात के नियमों को तोड़ने संबंधी वीडियो वायरल होते हैं. ऐसे में कई बार यह प्रश्न भी उठते हैं कि जो आम नागरिकों का चालान काट रहे हैं, क्या वह यातायात के नियमों का खुद पालन करते हैं.

 

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इन सबके बीच डीजीपी ओपी सिंह ने पुलिसकर्मियों के यातायात नियमों को तोड़ने पर दोगुना जुर्माना वसूले जाने का निर्देश दिया है. डीजीपी ओपी सिंह ने सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को लेटर लिखकर निर्देशित किया गया कि यदि नए मोटर वाहन नियम के तहत अगर कोई भी पुलिसकर्मी ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करते नजर आया, तो उसको अधिनियम 2019 की धारा 210 बी के तहत दोगुनी चालान की राशि देनी होगी.

पुलिस से जुड़ी हुई यातायात के नियमों के संबंधी शिकायतों को देखते हुए इस तरह के नियम से कहीं ना कहीं डीजीपी ओपी सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को एक सिस्टमेटिक पुलिस बनाने की कोशिश के तहत यह सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है. उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने निर्देश जारी कर दिया है. यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर दूसरे का चालान काटने वाले पुलिसकर्मी अगर खुद वही गलती करते हुए पाए गए तो उन्हें नए नियम के तहत दोगुना जुर्माना देना पड़ेगा.

 

डीजीपी की ओर से जारी इस लेटर में कहा गया है कि अगर कोई पुलिस वाला नियम तोड़ता हुआ पाया जाए, तो उसे दोगुना जुर्माना चुकाना होगा. जिससे जनता में एक संदेश जाए और पुलिस वाले भी मोटर वाहन कानून तोड़ने से डरें. 

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