UP: सीएए विरोध के दौरान AMU में भड़काऊ भाषण देने के मामले में डॉ. कफील को मिली जमानत
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UP: सीएए विरोध के दौरान AMU में भड़काऊ भाषण देने के मामले में डॉ. कफील को मिली जमानत

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करुणा सिंह ने सोमवार को 60,000 रुपये के जमानती बॉन्ड पर कफील को जमानत दे दी. इसके साथ ही उनसे 60-60 हजार के दो जमानती बॉन्ड भी लिए गए हैं. 

डॉक्टर कफील की फाइल फोटो.

मथुरा: डॉक्टर कफील खान को जमानत मिल गई है. उन्हें नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में 29 जनवरी को भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तार​ किया गया था.

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करुणा सिंह ने सोमवार को 60,000 रुपये के जमानती बॉन्ड पर कफील को जमानत दे दी. इसके साथ ही उनसे 60-60 हजार के दो जमानती बॉन्ड भी लिए गए हैं.

आपको बता दें कि गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से निलंबित डॉक्टर कफील को उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने 29 जनवरी को मुंबई से गिरफ्तार किया था. कफील वहां सीएए के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लेने गए थे. 

एएमयू में सीएए के विरोध में भाषण देने वाले डॉ. कफील के खिलाफ अलीगढ़ में उनके खिलाफ 13 दिसंबर को सिविल लाइंस पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए (धार्मिक आधार पर दो समुदायों में वैमनस्यता फैलाने) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

एफआईआर के मुताबिक एएमयू में छात्रों को संबोधित करते हुए डॉ. कफील ने कहा था, ''मोटा भाई सबको हिंदू या मुस्लिम बनने के लिए बोल रहे हैं न कि इंसान बनने के लिए. यह हमारे अस्तित्व की लड़ाई है. हमें यह लड़नी है.'' 

आपको बता दें कि डॉ. कफील का नाम 2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने के कारण हुई  मासूम बच्चों की मौत के मामले में सुर्खियों में आया था. तब उन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा था.

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