गोरखपुर: 63 बच्चों की मौत के आरोपी डॉ. कफील खान के भाई पर जानलेवा हमला, ताबड़तोड़ बरसाई गोलियां
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गोरखपुर: 63 बच्चों की मौत के आरोपी डॉ. कफील खान के भाई पर जानलेवा हमला, ताबड़तोड़ बरसाई गोलियां

 पुलिस ने बताया कि घायल कशीफ जमील (34) को एक निजी अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई है. 

बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत मामले में डॉक्टर कफील को जेल भी जाना पड़ा था.

गोरखपुर: बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 63 बच्चों की मौत मामले में आरोपी डॉक्टर कफील खान के भाई पर बाइक सवार कुछ बदमाशों ने कथित तौर पर गोलियां चलायी. पुलिस ने बताया कि घायल कशीफ जमील (34) को एक निजी अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई है. कोतवाली थाने के निरीक्षक घनश्याम तिवारी ने बताया कि रात में करीब 11 बजे बाइक सवार कुछ बदमाशों ने जेपी अस्पताल के पास जमील पर गोलियां चलायी. उन्होंने बताया कि जमील के दाहिने हाथ, गर्दन और चेहरे पर चोटें आयी हैं. उन्होंने कहा कि इस घटना के संबंध में अभी तक कोई शिकायत नहीं दर्ज करायी गयी है. 

  1. डॉ. कफील ने कहा, 'मेरे भाई जमील को आज तीन गोलियां मारी गई हैं
  2. हमले से पहले ही कफील ने खुद के और परिजनों पर हमले की आशंका जताई थी
  3. कफील के भाई को तीन गोलियां लगी हैं. वह गोरखपुर के एक प्राइवेट अस्तपाल में भर्ती हैं
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बताया जा रहा है कि डॉक्टर कफील अहमद खान के छोटे भाई कासिफ जमील गोरखनाथ पुल के करीब जेपी हॉस्पिटल के पास वह अभी पहुंचे थे कि एक्टीवा सवार अज्ञात हमलावरों ने उनको ओवरटेक किया. वह कुछ समझ पाते कि उनपर ताबड़तोड़ तीन फायर झोंक दिया. गोली कासिफ के दाहिने बांह में लगी.  आसपास के लोग कुछ समझ पाते इसके पहले हमलावर फरार हो गए.

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आनन-फानन में राहगीरों की मदद से उनको शहर के स्टार हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. हमले की वजह फिलहाल साफ नहीं हो सकी है.

मालूम हो कि पिछले अगस्त में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज (बीआरडी) में ऑक्सीजन का सिलेंडर खत्म होने के चलते 63 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी. इस घटनाक्रम में मीडिया ने इसी हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर कफील को मसीहा के रूप में पेश किया था. हालांकि बाद में डॉक्टर कफील खान को पूरे मामले में मुख्य आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया गया था. फिलहाल वे जमानत पर रिहा हैं. 

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इस मामले में महानिदेशक चिकित्सा-शिक्षा डॉ. के के गुप्ता की तहरीर पर पुलिस ने हजरतगंज थाने में 23 अगस्त को तत्कालीन प्राचार्य डॉ. राजीव मिश्रा समेत नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

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