बताया जा रहा है कि महिला केदारावाला गांव की रहने वाली है. उसके पति असलम ने उसे तीन तलाक कहकर तलाक दिया था, जिसके बाद पीड़िता पुलिस थाने पहुंची और अपने पति असलम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.
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देहरादून: तीन तलाक बिल पास होने के बाद जहां मुस्लिम समाज की महिलाओं में खुशी के लहर है. मुस्लिम महिलाओं से एक साथ तीन तलाक को अपराध करार देने वाला बिल अब कानून बन गया है. मुस्लिम महिलाएं इसके लिए पीएम मोदी का आभार जता रही हैं, वहीं, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से तीन तलाक कानून बनने के बाद राज्य में पहला मुकदमा दर्ज हुआ हैं.
सहसपुर थाने का मामला
जानकारी के मुताबिक, सहसपुर थाने में ये मामला दर्ज हुआ हैं, जहां एक महिला ने अपने शौहर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. बताया जा रहा है कि महिला केदारावाला गांव की रहने वाली है. उसके पति असलम ने उसे तीन तलाक कहकर तलाक दिया था, जिसके बाद पीड़िता पुलिस थाने पहुंची और अपने पति असलम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.
पुलिस ने शुरू की कार्रवाई
वहीं, पुलिस का कहना है कि मामले को दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि जल्द ही आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएंगी.
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31 अगस्त को बना था कानून
आपको बता दें कि मुस्लिम महिलाओं से एक साथ तीन तलाक को अपराध करार देने वाले ऐतिहासिक विधेयक को बुधवार (31 अगस्त) देर रात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी मंजूरी दे दी. राष्ट्रपति के इस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के साथ ही मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक अब कानून बन गया है. इस कानून को 19 सितंबर 2018 से लागू माना जाएगा.