10 रुपये का लालच दे 8 साल की मासूम से किया था रेप, कोर्ट ने दी फांसी की सजा
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10 रुपये का लालच दे 8 साल की मासूम से किया था रेप, कोर्ट ने दी फांसी की सजा

फिरोजबाद के सिरसागंज थाना क्षेत्र के चंद्रपुरा गांव में 17 मार्च 2019 को 8 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया था. 

सांकेतिक तस्वीर

फिरोजाबाद: आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में फिरोजाबाद कोर्ट ने आरोपित को फांसी की सजा सुनाई है. करीबी 20 महीने पहले 8 साल की बच्ची के साथ हुए जघन्य अपराध में पोक्सो स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई. इस फैसले को पीड़ित के परिवार ने सही बताते हुए कहा कि अब दोबारा किसी को ऐसा अपराध करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए.  

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क्या है मामला?
फिरोजबाद के सिरसागंज थाना क्षेत्र के चंद्रपुरा गांव में 17 मार्च 2019 को 8 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया था. इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी. अगले दिन बच्ची का शव क्षत-विक्षत हालत में खेत में मिला था. इस मामले में परिजनों ने सिरसागंज थाने में शिव शंकर उर्फ बंटू पुत्र अतर सिंह के ऊपर नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी. मृतिका की मां ने अपनी तहरीर में बताया था कि शिव शंकर उर्फ बंटू पुत्र अतर सिंह ने 10 रुपये का लालच देकर बच्ची को अपने साथ ले गया. इसके बाद उसने दुष्कर्म करके, हत्या कर दी.

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20 महीने चला केस
मां की तहरीर के बाद 18 मार्च को पुलिस ने बंटू को हिरासत में लिया. इसके बाद से आरोपी जेल में था. इस मामले की जांच के बाद चार्जशीट थाना पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश की गई. मामले में कुल 11 गवाह पेश हुए. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी शिवशंकर को मंगलवार को फांसी की सजा सुना दी. सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया.
फांसी की सजा पर मृतिका के परिवार का कहना है कि ये सही है. फांसी की सजा सही है ताकि अपराधी दोबारा इस तरह का अपराध न करें.
बता दें, कि अब आरोपी के पास हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प खुला हुआ है. जहां वह सजा के खिलाफ अपील कर सकता है.

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