बिजनौर में लव जिहाद के पहले केस में चार्जशीट दायर, अफजाल से सोनू बनके रचा था प्रेमजाल
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बिजनौर में लव जिहाद के पहले केस में चार्जशीट दायर, अफजाल से सोनू बनके रचा था प्रेमजाल

यूपी के बिजनौर में आरोपी अफजाल ने सोनू बनकर युवती को प्रेमजाल में फंसाया था. पीडि़ता के कोर्ट में बयान और सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, और एससीएसटी एक्ट (SCST Act) में चार्जशीट लगाई गई है.

बिजनौर में लव जिहाद के पहले केस में चार्जशीट दायर, अफजाल से सोनू बनके रचा था प्रेमजाल

वसीम अख्तर/बिजनौर:  यूपी के बिजनौर (Bijnor) में कथित लव जेहाद के दर्ज पहले केस में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है. दलित महिला से झूठ बोलकर उसे प्रेम जाल में फंसाने और शादी के लिए उस पर धर्म बदलने का दबाव डालने के आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई है.

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प्रेमजाल में फंसाया था, अब लगी चार्जशीट

आरोपी अफजाल ने सोनू बनकर युवती को प्रेमजाल में फंसाया था. पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपित को जेल भेज दिया था. पीडि़ता के कोर्ट में बयान और सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, और एससीएसटी एक्ट (SCST Act) में चार्जशीट लगाई है.

ये था पूरा मामला
पीड़ित लड़की के पिता शहर कोतवाली के एक गांव के रहने वाले हैं और चंड़ीगढ़ में रहकर पेंटर का काम करते हैं. बेटी और उसका पूरा परिवार भी चंडीगढ़ में ही रहता है. परिवार में शादी के चलते वो अपनी बेटी और परिवार के साथ यहां आया. सात सितंबर को उसकी बेटी लापता हो गई. जांच में पता चला कि आरोपी अफजाल उर्फ सोनू पुत्र भूरे निवासी श्यामीवाला थाना मंडावली किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले गया.

लड़की के पिता ने लगाया धर्म परिवर्तन का आरोप
लड़की के पिता का आरोप था कि आरोपी ने अपना नाम सोनू बताकर प्रेम जाल में फंसा लिया. आरोपित के खिलाफ शहर कोतवाली में 11 दिसंबर को धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2020, बहला-फुसलाकर कर अपहरण करने और एससीएसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया. इस केस की  विवेचना सीओ सिटी कुलदीप गुप्ता कर रहे थे. इस मामले में पीडि़ता के बयान भी कोर्ट में दर्ज किए गए.

आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज
विवेचक सीओ सिटी ने इस प्रकरण में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. पहले केस में चार्जशीट दाखिल 15 दिन के अंतराल में ही दाखिल की गई है. आरोप पत्र में आरोप है कि युवक ने अपना असली नाम छिपाकर पीडि़ता से दोस्ती बढ़ाई.  झांसा देकर लड़की को साथ ले गया और दुष्कर्म किया. फिलहाल आरोपी जेल में बंद है. पीडि़ता के कोर्ट में बयान और साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट दाखिल हुई है.

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उल्लंघन करने वाले को 10 साल की कैद
बता दें कि हाल में पारित उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्मांतरण निषेध अध्यादेश उन शादियों को निरस्त करता है अगर वे सिर्फ धर्मांतरण के उद्देश्य से की गई हों. प्रदेश सरकार ने 24 नवंबर को मसौदा अध्यादेश को मंजूरी दी थी, जिसके तहत उल्लंघन करने वाले को 10 साल की कैद की सजा हो सकती है.

बता दें कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 27 नवंबर को ‘उत्‍तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपविर्तन प्रतिषेध अध्‍यादेश, 2020’ को मंजूरी दी थी.

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