UP: पूर्व दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री पर लगा गैंगस्टर एक्ट, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का है आरोप
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UP: पूर्व दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री पर लगा गैंगस्टर एक्ट, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का है आरोप

इंस्पेक्टर विपिन सिंह की तहरीर के मुताबिक अजमत अली (65) और इकबाल (35) सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के लिए संगठित गैंग चलाते है. आरोपी पिता-पुत्र के खिलाफ मड़ियांव थाने में नौ मुकदमे दर्ज हैं.

करियर डेंटल कॉलेज पर चला प्रशासन का बुल्डोर.

लखनऊ: पूर्व दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री इकबाल और उनके पिता अजमत अली के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की है. अजमत अली कैरियर डेंटल कॉलेज के मालिक हैं. बीते 23 जून को सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप में प्रशासन ने कैरियर डेंटल कॉलेज की बिल्डिंग ढहा दी थी.  इकबाल समाजवादी पार्टी की सरकार में दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री रहे हैं.

मड़ियांव इंस्पेक्टर विपिन सिंह ने इकबाल और उनके पिता अजमत अली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. दोनों पर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे का आरोप है. इंस्पेक्टर विपिन सिंह की तहरीर के मुताबिक अजमत अली (65) और इकबाल (35) सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के लिए संगठित गैंग चलाते है. आरोपी पिता-पुत्र के खिलाफ मड़ियांव थाने में नौ मुकदमे दर्ज हैं.

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मड़ियांव इंस्पेक्टर ने अपनी तहरीर में अजमत अली को जमीन कब्जा गैंग का लीडर बताया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि अजमत अली अपने साथियों के साथ महंगी सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करता है. बाप और बेटे की दबंगई की वजह से कोई व्यक्ति रिपोर्ट लिखाने का साहस नहीं जुटा पाता है, ना भी कोई गवाही तक देने को तैयार होता है.

लखनऊ पुलिस ने इकबाल और अजमत अली के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है. एफआईआर में अजमत का पता घैला, मड़ियांव और इकबाल का पता विकासनगर लिखाया गया है. पुलिस का कहना है कि वह जल्द ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करेगी. सपा नेता इकबाल फिलहाल फरार चल रहा है.

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