यीडा के किसानों का मुआवजा बढ़कर 2300 रुपये, लीजबैक के मामलों में भी राहत
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यीडा के किसानों का मुआवजा बढ़कर 2300 रुपये, लीजबैक के मामलों में भी राहत

इसके अलावा विकास प्राधिकरण ने लीजबैक के पुराने मामलों में किसानों को बड़ी राहत दे दी है. नए आवेदन अगले एक महीने के दौरान किए जा सकते हैं. 

यीडा के किसानों का मुआवजा बढ़कर 2300 रुपये, लीजबैक के मामलों में भी राहत

ग्रेटर नोएडा: सोमवार को यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 69वीं बोर्ड बैठक हुई. इस बैठक को लेकर उन किसानों की उम्मीदें जुड़ी हुई थीं, जिनकी जमीन विकास कार्यों से लिए ली जा रही हैं. इन किसानों की मांग पर विचार करते हुए यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने उनके हक में बड़ा फैसला दिया है. उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास आयुक्त और यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के चेयरमैन आलोक टंडन की अध्यक्षता में सोमवार को बोर्ड बैठक हुई. बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर विचार हुआ और मंजूरी दी गई है. अथॉरिटी ने किसानों की जमीन के सापेक्ष मुआवजा दरों में बढ़ोतरी करते हुए इसे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बराबर कर दिया है. 

अब 2300 रुपये/वर्गमीटर होगा मुआवजा 
प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ.अरुणवीर सिंह ने बताया कि प्राधिकरण क्षेत्र के 96 गांवों में किसानों को दिया जाने वाला मुआवजा बढ़ा दिया गया है. जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 2300 रुपये/ वर्ग मीटर की दर से किसानों की सहमति पर जमीन खरीदी गई है. अब इन गांवों में भी इन्हीं दरों पर जमीन ली जाएगी. पहले ये मुआवजा राशि 1800 रुपये थी.

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मुआवजा लेने के होंगे दो विकल्प 
मुआवजा लेने के लिए किसानों को दो विकल्प भी दिए गए हैं. पहले विकल्प के तहत 2068 प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा और 7% विकसित भूमि का आवासीय भूखंड दिया जाएगा. अगर कोई किसान 7% आवासीय भूखंड नहीं लेना चाहता है तो उसे सीधे 2300 रुपये/ वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दे दिया जाएगा.

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लीजबैक के पुराने मामलों में राहत 
इसके अलावा विकास प्राधिकरण ने लीजबैक के पुराने मामलों में किसानों को बड़ी राहत दे दी है. नए आवेदन अगले एक महीने के दौरान किए जा सकते हैं. यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने अपने इलाके के 146 किसानों को लीजबैक के जरिए आबादी की जमीन लौटाई थी. इसे लेकर जांच पड़ताल चल रही थी. लीजबैक रद्द करने की प्रक्रिया पर काम शुरू कर दिया गया था और पहले लाभार्थी किसानों को प्राधिकरण ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा था. इनके अलावा 306 और लीजबैक प्रकरणों की जांच भी करने को कहा गया है. दूसरी ओर नई रिलीज बैंक पॉलिसी के तहत किसान आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए एक महीने का वक्त दिया गया है. इसके लिए 10 जनवरी तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे.

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