जारी गाइडलाइंस के अनुसार जिला प्रशासन को पटाखे जलाने की जगह तय करनी होगी. यही नहीं नियमों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित थाने के एसओ की होगी.
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में दिवाली (Diwali 2019) के दिन पटाखों से होने वाले प्रदूषण पर प्रशासन सख्त हो गया है. वायु प्रदूषण (Air Pollution) के साथ ही ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) को कंट्रोल करने के लिए अब लोगों को सिर्फ रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखा (Cracker) जलाने की अनुमति होगी. इससे पहले या बाद में पटाखा जलाने पर कानून कार्रवाई की जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने लेकर सभी कलेक्टरों को ये निर्देश जारी किया गया है. पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ियां जांच करेंगी और कंट्रोल रूम के जरिये कोई भी इसकी शिकायत कर सकेगा.
जारी गाइडलाइंस के अनुसार जिला प्रशासन को पटाखे जलाने की जगह तय करनी होगी. यही नहीं नियमों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित थाने के एसओ की होगी. इन निर्देशों के अनुसार, सामुदायिक जगहों पर ही पटाखे जलाने, लाइसेंसधारी विक्रेता से पटाखे खरीदने की अपील की गई है.
पिछले साल भी उत्तर प्रदेश सरकार ने दीवाली पर पटाखे जलाने को लेकर निर्देश जारी किए थे. सरकार ने आदेश जारी किए थे कि रात 10 बजे के बाद पटाखे जलाने पर कार्रवाई की जाएगी.
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इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीवाली के मौके पर खेले जाने वाले जुए को लेकर सख्त चेतावनी भी दी. उन्होंने कहा है कि दिवाली के मौके पर जुआ कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ खिलाफ रासुका लगाई जाए और उन्हें जेल भेजा जाए.
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