6 अगस्त को छह वर्षीय मासूम बच्ची का अपहरण कर आरोपी दलपत सिंह ने दुष्कर्म किया था.
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हापुड़: हापुड़ जिले में 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
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क्या है मामला?
मामला हापुड़ के थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र का है. जहां छह अगस्त को 6 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर आरोपी दलपत सिंह ने दुष्कर्म किया था. 7 अगस्त की सुबह बच्ची लहूलुहान हालत में गांव के करीब एक जंगल में मिली थी. जिसके बाद 14 अगस्त को पुलिस ने आरोपी को एनकाउंटर में गिरफ्तार कर मामले का पर्दाफाश किया था. सोमवार को इस मुकदमे की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम) वीना नारायण ने आरोपित दलपत को दोषी करार दिया है. जज ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
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22 दिन के अंदर ही मासूम को मिला इंसाफ
2 महीने पहले दरिंदे दलपत ने 6 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था. 31 अगस्त को आरोपी के खिलाफ पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया. जिसके बाद सभी गवाहों के बयान दर्ज किए गए. सोमवार को अदालत ने महज 22 कार्य दिवस में सुनवाई पूरी कर एक नजीर पेश की है.
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