हाथरस षडयंत्र: PFI सदस्यों की जमानत याचिका पर 'तारीख पर तारीख' मांगने पर STF को लताड़
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हाथरस षडयंत्र: PFI सदस्यों की जमानत याचिका पर 'तारीख पर तारीख' मांगने पर STF को लताड़

मसूद और आलम की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान एडीजे अमर सिंह की अदालत ने यूपी एसटीएफ को फटकार लगा दी. दरअसल, STF के अधिकारियों ने बहस के दौरान एक बार फिर समय की मांग की थी, जिस पर अदालत ने उन्हें फटकार लगाई.

हाथरस षडयंत्र: PFI सदस्यों की जमानत याचिका पर 'तारीख पर तारीख' मांगने पर STF को लताड़

कन्हैया शर्मा/मथुरा: हाथरस कांड के बहाने उत्तर प्रदेश में जातीय और साम्प्रदायिक दंगे भड़काने की साजिश करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के चार सदस्यों की जमानत याचिका पर बुधवार को मथुरा कोर्ट में सुनवाई हुई. मसूद और आलम की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान एडीजे अमर सिंह की अदालत ने यूपी एसटीएफ को फटकार लगा दी. दरअसल, STF के अधिकारियों ने बहस के दौरान एक बार फिर समय की मांग की थी, जिस पर अदालत ने उन्हें फटकार लगाई.

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एडीजे अदालत ने यूपी एसटीएफ को लगाई डांट
आरोपी पक्ष के वकील मधुवन दत्त चतुर्वेदी ने बताया, ''आज मसूद और आलम की जमानत याचिका पर एडीजे-दशक अमर सिंह की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत के सामने यूपी एसटीएफ ने फिर से कहा कि इस संबंध में केस डायरी और पीसीआर सीजेएम न्यायालय में है, लिहाजा वह इस पर बहस नहीं कर पाएंगे. इस बात पर एडीजे नाराज हुए. उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्यप्रणाली पर अंकुश लगाने के लिए वह कोई आदेश पारित करने जा रहे हैं.'' इससे पहले एसटीएफ अधिकारियों ने रिमांड एप्लिकेशन की सुनवाई में दस्तावेज होने की दलील दी थी. मसूद व आलम की बेल पर अब गुरुवार को सुनवाई होगी.

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मथुरा के मांट टोल प्लाजा से पकड़े गए थे आरोपी
आपको बता दें कि बीते 5 अक्टूबर को यमुना एक्सप्रेसवे स्थित मांट टोल प्लाजा से पुलिस ने चार युवकों को गिरफ्तार किया था. ये सभी शाहीनबाग से हाथरस जा रहे थे. इनका संबंध पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से निकला. गिरफ्तार पीएफआई सदस्यों में मुजफ्फरनगर निवासी अतीकुर्रहमान, रामपुर निवासी आलम, केरल निवासी सिद्दीकी और बहराइच निवासी मसूद के पास से धार्मिक उन्माद फैलाने वाले दस्तावेज बरामद हुए थे. इसके बाद इनके खिलाफ थाना मांट में राष्ट्रद्रोह जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था.

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