उत्तराखंड: प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ जारी हड़ताल रुकवाने की जनहित याचिका HC में खारिज
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उत्तराखंड: प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ जारी हड़ताल रुकवाने की जनहित याचिका HC में खारिज

सरकारी नौकरी में पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ जारी हड़ताल को अदालत के दखल से खत्म कराने की कोशिश नाकाम हो गई. इस हड़ताल के मामले में जनरल और obc कर्मचारियों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली.

उत्तराखंड: प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ जारी हड़ताल रुकवाने की जनहित याचिका HC में खारिज

संदीप गुसाईं / नैनीताल: सरकारी नौकरी में पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ जारी हड़ताल को अदालत के दखल से खत्म कराने की कोशिश नाकाम हो गई. इस हड़ताल के मामले में जनरल और obc कर्मचारियों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली. नैनीताल हाई कोर्ट की खंडपीठ ने हड़ताल खत्म करने को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया.

जनरल और obc कर्मचारी सरकारी नौकरी में पदोन्नति में आरक्षण का विरोध करने के लिए हड़ताल पर हैं. 12 मार्च से इस हड़ताल में इमरजेंसी सेवा में काम करने वाले जनरल और obc कर्मचारी भी शामिल हो जाएंगे. इससे आपातकालीन सरकारी सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका है. 

इस सिलसिले में देहरादून के रहने वाले ललित कुमार नाम के एक व्यक्ति ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दलील दी थी कि 2 मार्च से प्रदेश में जारी हड़ताल से कई कार्य प्रभावित हो रहे है. याचिका में मांग की गई कि हड़ताल से आवश्यक कार्यों को प्रभावित होने से रोका जाए. कर्मचारियों की हड़ताल खत्म कराने के लिए आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम यानी ESMA को लागू किया जाए.  

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हालांकि जब मामले की सुनवाई हुई तो सरकार ने कोर्ट को बताया कि हड़ताल खत्म कराने के लिए कर्मचारियों से बातचीत चल रही है. जल्द ही हड़ताल पर फैसला आ जायेगा। इसके बाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश रवि विजय कुमार मालिमत और न्यायाधीश सुधांशू धुलिया की खंडपीठ ने हड़ताली कर्मचारियों पर ESMA लागू करने की याचिका खारिज कर दी. हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दोबारा कोर्ट आने की छूट भी दी है.

प्रदेश में जनरल ओबीसी एम्पलाइज फेडरेशन की  हड़ताल का व्यापक असर दिख रहा है. वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने मार्च में सबसे ज्यादा विकास कार्य होते हैं लेकिन पूरे प्रदेश में  जनरल और obc कर्मचारी प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. इस आरक्षण का फायदा Sc-St कर्मचारियों को मिलता है लेकिन कर्मचारियों की दलील है कि पदोन्नति में इसे नहीं लागू होना चाहिए और वो पूरी तरह से प्रदर्शन के आधार पर ही होनी चाहिए.

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