Harish Rawat: हरीश रावत की तरफ से कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग की गई. कोर्ट ने हरीश रावत की मांग को स्वीकार करते हुए, मामले की अगली सुनवाई एक अक्टूबर तक टाल दी है.
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नई दिल्ली/नैनीताल: स्टिंग केस में उत्तराखंड (Uttrakhand) के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस का दिग्गज नेता हरीश रावत (Harish Rawat) पर मुकदमा दर्ज करने के लिए पर नैनीताल हाईकोर्ट (Nainital High Court) में सुनवाई हुई. सीबीआई (CBI) नैनीताल हाईकोर्ट से हरीश रावत पर मुकदमा दर्ज से अनुमति मांग रही है. सुनवाई के दौरान हरीश रावत भी नैनीताल हाईकोर्ट में मौजूद रहे.
जानकारी के मुताबिक, कोर्ट में सीबीआई की तरफ से पेश की गई दलील में कहा गया कि मामले में जांच हो चुकी है, लिहाजा इस मामले पर एफआईआर की अनुमति दी जाए. वहीं हरीश रावत की तरफ से कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग की गई. कोर्ट ने हरीश रावत की मांग को स्वीकार करते हुए, मामले की अगली सुनवाई एक अक्टूबर तक टाल दी है.
आपको बता दें कि 2016 में सीबीआई ने हरीश रावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. यह मुकदमा राष्ट्रपति शासन के दौरान दर्ज किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से सरकार बहाल होते ही हरीश रावत कैबिनेट ने एफआईआर को खारिज करने की सिफारिश की. लेकिन सीबीआई ने अब हरीश रावत के खिलाफ पुख्ता दस्तावेज इकट्ठे करने का दावा करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट से केस दर्ज करने की अनुमति मांग रही है.