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प्रयागराज: बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबी आसिफ दुर्रानी को हाईकोर्ट से राहत मिली है.हाईकोर्ट ने अतीक के करीबी आसिफ दुर्रानी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है साथ ही प्राथमिकी रद्द करने से भी किया इंकार.जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस अनिल कुमार की खंडपीठ ने दिया आदेश .याचिका में अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को आसिफ ने बताया गलत.
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क्या है मामला
पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबी आसिफ दुर्रानी के खिलाफ करेली थाने में पशु क्रूरता, गोवध अधिनियम और आईपीसी की अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है.आसिफ ने करेली थाने में दर्ज प्राथमिकी को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी साथ ही अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया था.कोर्ट ने प्राथमिकी रद्द करने से इंकार करते हुए विवेचना जारी रहने तक याची को गिरफ़्तार नहीं करने का आदेश दिया है.
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