बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबी आसिफ दुर्रानी की गिरफ़्तारी पर रोक
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बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबी आसिफ दुर्रानी की गिरफ़्तारी पर रोक

माफिया पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबी आसिफ दुर्रानी की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आसिफ के खिलाफ करेली थाने में पशु क्रूरता, गोवध अधिनियम और आईपीसी की अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है। आसिफ ने प्राथमिकी को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी। याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति अनिल कुमार की पीठ ने सुनवाई की।

फाइल फोटो.

प्रयागराज: बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबी आसिफ दुर्रानी को हाईकोर्ट से राहत मिली है.हाईकोर्ट ने अतीक के करीबी आसिफ दुर्रानी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है साथ ही प्राथमिकी रद्द करने से भी किया इंकार.जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस अनिल कुमार की खंडपीठ ने दिया आदेश .याचिका में अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को आसिफ ने बताया गलत.

  1. बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबी आसिफ दुर्रानी को हाईकोर्ट से राहत
  2. हाईकोर्ट ने विवेचना जारी रखने तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक
  3. हाईकोर्ट ने प्राथमिकी रद्द करने से किया इंकार
  4. आसिफ के खिलाफ करेली थाने में दर्ज है मुकदमा
  5. आसिफ ने करेली थाने में दर्ज ‌प्राथमिकी को दी थी चुनौती

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क्या है मामला   
पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबी आसिफ दुर्रानी के खिलाफ करेली थाने में पशु क्रूरता, गोवध अधिनियम और आईपीसी की अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है.आसिफ ने करेली थाने में दर्ज प्राथमिकी को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी साथ ही अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया था.कोर्ट ने प्राथमिकी रद्द करने से इंकार करते हुए विवेचना जारी रहने तक याची को गिरफ़्तार नहीं करने का आदेश दिया है.

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