इलाहाबाद हाई कोर्ट: एटा के वकील पर पुलिस बर्बरता की जांच के आदेश, हाईकोर्ट ने सीजेएम से मांगी रिपोर्ट
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मो.गुरफान/प्रयागराज: यूपी के इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में मंगलवार को एटा के वकील राजेंद्र शर्मा और उनके परिवार की पुलिस द्वारा बर्बर पिटाई के मामले में सुनवाई हुई. इस मामले में हाईकोर्ट ने CJM से जांच रिपोर्ट तलब की है. मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी 2021 को होगी.
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हाईकोर्ट ने मांगी घटना की पूरी रिपोर्ट
कोर्ट ने जांच में आडियो-वीडियो विजुअल के आधार पर घटना की पूरी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने एटा के जिलाधिकारी और एसएसपी (SSP) को भी जांच में सहयोग करने का निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने कहा है कि CJM जो भी दस्तावेज जांच के लिए मांगे, अफसर उन्हें मुहैया कराएं. बता दें कि इस प्रकरण का हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था.
मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी 2021
इस मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी. ये आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और जस्टिस एसडी सिंह की खंडपीठ ने बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के पत्र पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कायम जनहित याचिका पर दिया.
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21 दिसंबर को पुलिसकर्मियों ने की थी मारपीट
बता दें कि 21 दिसंबर को पुलिसकर्मियों ने वकील राजेन्द्र शर्मा के घर का दरवाजा तोड़कर उन्हें घसीटा और उनके साथ अभद्रता की थी. यही नहीं पूरे परिवार को थाने के लॉकअप में डाल दिया. पुलिस की बर्बर कार्रवाई की तस्वीरें सोशल मीडिया में आने के बाद वकीलों ने पुलिस रवैये के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.
बार एसोसिएशन ने 27 दिसंबर को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा पत्र
इस मामले को लेकर यूपी बार काउंसिल के साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने 27 दिसंबर को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.
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