जिले के कुलेसरा गांव में दहेज हत्या के मामले में सुनवाई अदालत ने मृतका के पति को दस साल और उसकी सास, ससुर तथा देवर को सात सात साल कैद की सजा सुनाई है.
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नोएडा: जिले के कुलेसरा गांव में दहेज हत्या के मामले में सुनवाई अदालत ने मृतका के पति को दस साल और उसकी सास, ससुर तथा देवर को सात सात साल कैद की सजा सुनाई है. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रोहताश शर्मा ने बताया कि 25 नवंबर 2012 में कुलेसरा गांव में रहने वाली संध्या की जलकर मौत हो गई थी. संध्या के पिता दिलीप ने मृतका के पति चंदन कुमार, ससुर परमानंद, सास सुषमा और देवर निलेश को नामित करते हुए दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था.
मामले की जांच के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया. उन्होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई के बाद सबूत व अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कल अदालत ने सजा सुनाई.
अपर जिला जज वेद प्रकाश वर्मा की अदालत ने मृतका के पति चंदन कुमार को 10 वर्ष की सजा सुनाई है, जबकि उसकी सास सुषमा, ससुर परमानंद और देवर निलेश को सात- सात वर्ष की सजा सुनाई गई है.