New Year Celebration: 2024 साल अब खत्म होने वाला है, और लोग नए साल 2025 का स्वागत करने के लिए तैयार हैं. नए साल के जश्न के दौरान पार्टी होना आम है, और पार्टी में शराब का सेवन भी किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप घर में कितनी शराब रख सकते हैं. पढ़िए इस खबर में ...
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UP Alcohol Limit In House: 2024 साल अब खत्म होने वाला है, और लोग नए साल 2025 का स्वागत करने के लिए तैयार हैं. नए साल के जश्न के दौरान पार्टी होना आम है, और पार्टी में शराब का सेवन भी किया जाता है. हालांकि शराब सेहत के लिए हानिकारक होती है. लेकिन फिर भी खास मौकों पर इसका सेवन किया जाता है. यदि आप घर पर नए साल की पार्टी का आयोजन करने का सोच रहे हैं और मेहमानों के लिए शराब रखना चाहते हैं. तो यह जानना जरूरी है कि आप अपने घर में कितनी शराब स्टोर कर सकते हैं.
यूपी में कितनी रख सकते हैं
उत्तर प्रदेश में आप घर में शराब रखने की अधिकतम सीमाएं हैं. जोकि इस प्रकार है कि विदेशी शराब आप 4.5 लीटर यानी करीब छह बोतल घर में रख सकते हैं. तो वहीं देशी शराब आप 1 लीटर तक रख सकते हैं. बीयर की 12 केन भी आप अपने घर में रख सकते हैं. सबसे आखिरी में आप अपना घर में 5 पौवे भी रख सकते हैं. हालांकि प्रति पाउच 200 मिली ही मात्रा होनी चाहिए. अगर आपके घर में इन सीमाओं से अधिक शराब रख रहे हैं. तो ये गैरकानूनी है. इसके लिए आपको जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है.
दिल्ली में शराब स्टोर करने के नियम
दिल्ली हाईकोर्ट के नियमों के अनुसार यदि आपकी उम्र 25 साल या उससे ज्यादा है. तो आप अपने घर में 9 लीटर व्हिस्की, रम या वोडका स्टोर कर सकते हैं. इसके अलावा दिल्ली में आप 18 लीटर बीयर या वाइन भी रख सकते हैं. इस हिसाब से आप अपनी पार्टी के लिए शराब का स्टॉक तय कर सकते हैं.
पंजाब और हरियाणा में शराब स्टोर करने के नियम
पंजाब में यदि आप घर में शराब रखना चाहते हैं तो आप सिर्फ दो बोतल शराब (देशी या विदेशी) रख सकते हैं. यदि आप इससे ज्यादा शराब रखना चाहते हैं. तो आपको हर साल एक हजार रुपये शुल्क देकर लाइसेंस लेना होगा. वहीं हरियाणा में आप 6 बोतल देशी शराब और 18 बोतल विदेशी शराब घर में रख सकते हैं. इससे ज्यादा शराब स्टोर करने के लिए आपको 200 रुपये प्रति माह शुल्क देकर लाइसेंस प्राप्त करना होगा.
अन्य कुछ राज्यों में शराब स्टोर करने के नियम
गोवा में जहां पार्टियां बहुत होती हैं. आप 18 बोतल बीयर और 24 बोतल देशी शराब अपने घर में रख सकते हैं. महाराष्ट्र में घर में 6 बोतल शराब रखने की अनुमति है। वहीं राजस्थान में आप 18 बोतल IMFL (Indian Made Foreign Liquor) शराब रख सकते हैं.
इस प्रकार यदि आप घर पर नए साल की पार्टी का आयोजन करने जा रहे हैं. तो आपको अपने राज्य के नियमों के अनुसार ही शराब स्टोर करनी चाहिए.
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