UP News: फतेहपुर की मस्जिद गिराने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, यूपी सरकार से मांगा जवाब
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2722222

UP News: फतेहपुर की मस्जिद गिराने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, यूपी सरकार से मांगा जवाब

Fatehpur News in Hindi: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की मस्जिद के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है.

Fatehpur Masjid
Fatehpur Masjid

Fatehpur Masjid News in Hindi: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फतेहपुर की मस्जिद के ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगा दी है.इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है. ग्रामसभा की जमीन पर अतिक्रमण करके मस्जिद बनाए जाने के आरोप के बाद प्रशासनिक अमला सक्रिय हुआ था. डीएम ने फतेहपुर के मलवा में ग्राम सभा की भूमि पर अवैध रूप से बनी मस्जिद के ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था.मस्जिद कमेटी की तरफ से डीएम के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. याची का कहना था कि उसे सुनवाई का मौका नहीं दिया गया.मनमाने तरीके से उसकी आपत्ति को सुने बगैर ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया है.हाईकोर्ट ने फिलहाल फौरी तौर पर रोक लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा है.23 मई को मामले में अगली सुनवाई होगी.

उच्च न्यायालय अगली सुनवाई 23 मई को करेगा. पीठ ने वक्फ सुन्नी मदीना मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष हैदर अली की अर्जी पर यह आदेश दिया.याचिकाकर्ता के अनुसार, मामले की सुनवाई 26 दिन में पूरी की गई. साक्ष्य पेश करने और सुनवाई का मौका नहीं मिला. 22 अगस्त 2024 को मस्जिद ध्वस्तीकरण का मनमाना आदेश दिया गया.याचिकाकर्ता का दावा है कि 1976 में ग्राम सभा मलवा ने उसे तीन बिस्वा जमीन दी थी, जिस पर मस्जिद का निर्माण कराया गया, लेकिन इसे तालाब की जमीन बताया जा रहा है. इसी भूमि के एक हिस्से में कुछ अन्य कब्जेदार भी हैं. उन्हें हटाने की कार्रवाई अब तक नहीं की गई. लेकिन मस्जिद के मामले में महीने भर के भीतर ही एक्शन ले लिया गया.

गौरतलब है कि इलाके के तहसीलदार ने मस्जिद की भूमि को तालाब की जमीन बताते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और फिर आदेश पारित किया.फतेहपुर डीएम के सामने मस्जिद कमेटी ने अपील दाखिल की थी.डीएम ने ध्वस्तीकरण न करने की अपील ठुकरा दी थी. डीएम के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई.

गौरतलब है कि फतेहपुर में 185 साल पुरानी नूरी मस्जिद का अतिक्रमण 12 अक्टूब 2024 को गिराया गया था. हाईवे चौड़ा करने  को लेकर बुलडोजर ने कड़ी सुरक्षा के बीच एक हिस्सा ढहाया था.नूरी मस्जिद का कुछ हिस्सा तोड़ा गया था. मस्जिद के ललौली इलाके में कड़ा पहरा लगाकर 500 मीटर एरिया सील रखा गया था.

Trending news

;