बहराइच : दहेज हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास
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बहराइच : दहेज हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास

2015 में सुमन जायसवाल की मौत के बाद सुमन के पिता ने दामाद धवल जायसवाल एवं सुसराल वालों पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था.

 जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में आरोपियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना पड़ेगा. (प्रतीकात्मक फोटो)

बहराइचः यहां की एक अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में मृतका के पति को आजीवन कारावास तथा सास, ससुर, जेठ एवं जेठानी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई. साथ ही अदालत ने इन सभी पर आर्थिक दंड भी लगाया है. जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह ने बताया कि जून 2015 में जिले के पयागपुर थानांतर्गत भूपगंज बाजार में सुमन जायसवाल की मौत के बाद सुमन के पिता ने दामाद धवल जायसवाल एवं सुसराल वालों पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था.

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अपर सत्र न्यायाधीश नंद प्रताप ओझा ने हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास तथा ससुर रामरंग, सास विमला, जेठ संजय एवं जेठानी अंशी जायसवाल को 10-10 साल के सश्रम कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने पांचों को 40-40 हजार रूपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है. जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में आरोपियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना पड़ेगा.

(इनपुट भाषा)

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