घर में भी शराब रखने के लिए देने होंगे पैसे, यूपी सरकार लेकर आई है लाइसेंस वाली नीति
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घर में भी शराब रखने के लिए देने होंगे पैसे, यूपी सरकार लेकर आई है लाइसेंस वाली नीति

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नई अबकारी नीति लागू कर दी है. अबकारी विभाग के नई नीति के मुताबिक, आप शराब (Liquor) की आठ बोतल या 6 लीटर शराब अपने घर पर रख सकते हैं. इससे ज्यादा शराब अगर आप अपने घर पर रखना चाहते हैं, तो आपको संबंधित विभाग से लाइसेंस लेना होगा.

फाइल फोटो

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नई अबकारी नीति लागू कर दी है. अबकारी विभाग के नई नीति के मुताबिक, आप शराब (Liquor) की आठ बोतल या 6 लीटर शराब अपने घर पर रख सकते हैं. इससे ज्यादा शराब अगर आप अपने घर पर रखना चाहते हैं, तो आपको संबंधित विभाग से लाइसेंस लेना होगा. लाइसेंस के लिए हर साल 12 हजार रुपए फीस चुकानी होगी. इसके साथ ही 51 हजार रुपए सिक्योरिटी के तौर पर अबकारी विभाग को देना होगा.

देना होगा शपथ पत्र
आवेदकों को इस संबंध में शपथ-पत्र भी देना होगा, जिसके मुताबिक किसी भी अनधिकृत या फिर 21 साल से कम उम्र की आयु के व्यक्ति का शराब रखे जाने वाली जगह पर प्रवेश वर्जित होगा.  साथ ही ऐसी जगह पर उत्तर प्रदेश की तरफ से मान्य शराब के अलावा कोई अवैध या अनधिकृत शराब या कोई और पदार्थ नहीं रखा जाना चाहिए.

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एक वर्ष की होगी समय सीमा
निर्धारित लाइसेंस फीस का भुगतान करने पर पात्र आवेदकों को जिला कलेक्टर द्वारा व्यक्तिगत होम लाइसेंस एक वर्ष के लिए ही स्वीकृत किया जाएगा. एक व्यक्ति को अपने एक मूल निवास से सिर्फ एक लाइसेंस मिलेगा. वहीं, अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, तो आपको रेंट एग्रीमेंट की कॉपी आवेदन पत्र के साथ जमा करनी होगी.

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आयकर विभाग लाइसेंस उन्हीं लोगों को देगा, जो आवेदक पिछले पांच सालों से आयकर दाता हैं. साथ ही आवेदन पत्र के साथ विगत पांच वर्षों के आयकर रिटर्न की प्रमाणित कॉपी जमा करना जरूरी होगा. आवेदक को पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी भी देनी होगी.

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