SC ने उन्‍नाव रेप से संबंधित सभी 5 केस दिल्‍ली ट्रांसफर किए, कहा- 45 दिन में पूरा हो ट्रायल
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SC ने उन्‍नाव रेप से संबंधित सभी 5 केस दिल्‍ली ट्रांसफर किए, कहा- 45 दिन में पूरा हो ट्रायल

 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पीड़िता परिवार चाहे तो हम एयर लिफ्ट करने का आदेश दे सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश. फाइल फोटो

नई दिल्‍ली : उन्‍नाव रेप केस की गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उन्‍नाव रेप केस से संबंधित सभी पांच मामलों को यूपी से दिल्‍ली ट्रांसफर करने के आदेश दिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्‍ली में एक विशेष जज मामले की रोजाना सुनवाई करेगा. साथ ही इस मामले का ट्रायल 45 दिन में पूरा करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना की जांच को 7 दिन में पूरा करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया कि पीडि़ता को 25 लाख रुपये मुआवजा भी दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता और गवाह को सीआरपीएफ सुरक्षा प्रदान करने का भी आदेश दिया. 

2 बजे की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट को लखनऊ के केजीएमयू अस्‍पताल की ओर से बताया गया कि पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया जा सकता है. सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता का परिवार अगर चाहे तो पीड़िता को एयर लिफ्ट किया जा सकता है.  पीड़िता के वकील को भी एयर लिफ्ट किया सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पीड़िता परिवार चाहे तो हम एयर लिफ्ट करने का आदेश दे सकते हैं.

सुबह सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) रंजन गोगोई ने उन्‍नाव रेप केस और ट्रक-कार एक्‍सीडेंट मामले की जांच प्रगति रिपोर्ट सीबीआई से तलब की. सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित अधिकारी को दोपहर 12 बजे तक कोर्ट में तलब किया था. इस पर सीबीआई की ज्‍वाइंट कमिश्‍नर संपत मीणा सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं. मामले की सुनवाई दोबारा शुरू करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया कि एजेंसी उन्‍नाव रेप पीडि़ता और अन्‍य के सड़क दुर्घटना मामले में अपनी जांच 7 दिन के अंदर पूरी करे. वहीं सॉलिसिटर जनरल की ओर से जांच के लिए 30 दिन का वक्‍त मांगा गया था. सीजेआई ने इससे इनकार कर दिया. सीजेआई ने कहा कि मामले की जांच 7 दिन में ही पूरी की जाए. 

 

संपत मीणा की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्नाव मामले में दोनों पक्षों पर कुल पांच केस दर्ज हैं. पहला केस रेप का विधायक के खिलाफ है. दूसरा केस आर्म्‍स एक्‍ट का है. अवैध हथियार का केस पीड़िता के पिता के खिलाफ दर्ज है, जिनकी मौत हो गई. ये मामला झूठ था. अब इस मामले में पुलिस अधिकारियों पर केस दर्ज किया गया है.

CJI ने पूछा कि चार्जशीट कब दाखिल की गई? सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि 11 जून 2017 को दाखिल की गई. 3 केस में चार्जशीट फाइल की जा चुकी है. चौथे केस में अभी फाइल की जानी है. तीसरा केस पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में हत्या का आरोपी विधायक के खिलाफ दर्ज है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हम दोपहर 2 बजे इस पर फैसला करेंगे कि उन्‍नाव रेप केस से संबंधित सभी पांच मामले वहां से बाहर ट्रांसफर किए जाएं या नहीं.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सीजेआई रंजन गोगोई ने सड़क दुर्घटना में घायल पीडि़ता के बारे में भी पूछा. इस पर सॉलिसिटर जनरल ने जानकारी दी कि पीडि़ता अभी भी वेंटिलेटर पर है. सीजेआई ने पूछा कि क्‍या पीडि़ता इस स्थिति में हैं कि वह वहां से मूव कर सके? उसे इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया जा सकता है. हम एम्‍स के डॉक्‍टरों से बात करेंगे. 

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सीजेआई रंजन गोगोई ने सड़क दुर्घटना में घायल पीडि़ता के बारे में भी पूछा. इस पर सॉलिसिटर जनरल ने जानकारी दी कि पीडि़ता अभी भी वेंटिलेटर पर है. सीजेआई ने पूछा कि क्‍या पीडि़ता इस स्थिति में हैं कि वह वहां से मूव कर सके? उसे इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया जा सकता है. हम एम्‍स के डॉक्‍टरों से बात करेंगे.

सीजेआई ने यह भी कहा कि दोपहर 2 बजे हम पीडि़ता और उसके वकील के इलाज संबंधी मामले पर भी आदेश देंगे. डॉक्‍टर अच्‍छे जज होते हैं. वे ही यह निर्णय लेंगे कि पीडि़ता और उसके वकील को इलाज के लिए दिल्‍ली एयरलिफ्ट किया जाए या नहीं. लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) की ओर से सुबह 11 बजे जारी की गई प्रेस रिलीज में कहा गया है कि पीडि़ता और उसके वकील की हालत नाजुक है. दोनों वेंटिलेटर पर हैं. 

गुरुवार को सुबह सुनवाई के दौरान सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल से उन्‍नाव रेप केस और सड़क हादसे के मामले में सीबीआई के साथ बातचीत करने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इस मामले की चैंबर में सुनवाई की जाएगी. इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि उन्‍होंने इस मामले की जांच कर रहे सीबीआई अफसरों से बातचीत की है. वे इस समय लखनऊ में हैं. इसलिए उनका आज दोपहर 12 बजे तक दिल्‍ली आ पाना मुमकिन नहीं है. इसलिए मामले की सुनवाई कल के लिए टाली जाए. इस पर सीजेआई ने सुनवाई को कल के लिए टालने से इनकार कर दिया है.

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सुप्रीम कोर्ट को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया था कि संबंधित मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सीबीआई अधिकारी को तलब किया. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा कि अगर वो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करना चाहते तो वे बंद कमरे में उक्त मामले की सुनवाई कर सकते हैं. 

बता दें कि दो सप्‍ताह पहले उन्‍नाव रेप पीडि़ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई चिट्ठी के संबंध में कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है. सीजेआई रंजन गोगोई ने बुधवार को संज्ञान लेते हुये अपने सेक्रेटरी जनरल से रिपोर्ट मांगी थी कि पत्र को उनकी जानकारी में क्यों नहीं लाया गया. रेप पीड़िता ने सीजेआई को लिखे इस पत्र में भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के कथित सहयोगियों से अपनी जान को खतरे की आशंका व्यक्त की थी.

रविवार को रेप पीड़िता की कार में ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिसमें उसकी मौसी और चाची की मौत हुई थी जबकि वह गंभीर रूप से घायल हुई थी. ट्रक-कार की टक्कर के बाद कथित बलात्कार के मामले में पहले से जेल में बंद बीजेपी से सस्‍पेंड विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर हत्या का भी आरोप लगा है. सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज किया है.
(इनपुट सुमित कुमार से भी)

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