मेडिकल बुलेटिन: अब भी वेंटिलेटर पर है उन्‍नाव रेप पीड़िता, घायल वकील को हटाया गया
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मेडिकल बुलेटिन: अब भी वेंटिलेटर पर है उन्‍नाव रेप पीड़िता, घायल वकील को हटाया गया

गुरुवार को रेप पीड़िता को भी ट्रेकियोस्टमी ट्यूब के माध्यम से ऑक्सीजन दी गई, लेकिन उसे वेंटिलेटर से नहीं हटाया गया है. गुरुवार रात से उसे बुखार की भी शिकायत है.

लखनऊ के केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है दोनों का इलाज. फाइल फोटो

लखनऊ : रायबरेली जाते समय ट्रक की कार से हुई टक्‍कर में गंभीर रूप से घायल उन्‍नाव रेप पीड़िता और उसके वकील के स्‍वास्‍थ्‍य के संबंध में लखनऊ के केजीएमयू ने शुक्रवार को मेडिकल बुलेटिन जारी किया है. इसमें जानकारी दी गई है कि दोनों की हालत नाजुक मगर स्थिर है. साथ ही रेप पीड़िता का इलाज अब भी वेंटिलेटर पर ही चल रहा है.

इसके अलावा घायल वकील महेंद्र सिंह को वेंटिलेटर से हटा दिया गया है. उनको ट्रेकियोस्टमी ट्यूब के माध्यम से ऑक्सीजन दी जा रही है. गुरुवार को रेप पीड़िता को भी ट्रेकियोस्टमी ट्यूब के माध्यम से ऑक्सीजन दी गई, लेकिन उसे वेंटिलेटर से नहीं हटाया गया है. गुरुवार रात से उसे बुखार की भी शिकायत है. बता दें कि सड़क हादसे में घायल उन्‍नाव रेप पीड़िता और उसके वकील महेंद्र सिंह का इलाज लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है.

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उन्नाव रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए पीड़ित के चाचा को रायबरेली जेल से तिहाड़ जेल ट्रांसफर करने का आदेश दिया. पीड़ित पक्ष ने कल जेल शिफ़्ट किए की मांगा की थी. हालांकि पीड़िता की मां ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी कि वह अपनी बेटी का उपचार लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में ही जारी रखना चाहती है और वह उसे उपचार के लिए दिल्ली शिफ्ट नहीं कराना चाहतीं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता को उपचार के लिए ट्रांसफर पर भी कोई आदेश नहीं दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्नाव केस की रिपोर्टिंग करते समय मीडिया इस बात का ध्यान रखे कि पीड़िता की पहचान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जाहिर न हो. यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कोर्ट के आदेश के बाद 25 लाख रुपए का मुआवजा पीड़िता के लिए जारी कर दिया गया है.

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