पाटीदार के खिलाफ कबरई थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है.
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लखनऊ: आई.पी.एस अधिकारी मणिलाल पाटीदार के खिलाफ लखनऊ की विशेष कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. उनके साथ दो अन्य पुलिसकर्मी दरोगा देवेंद्र शुक्ला और कांस्टेबल अरुण यादव के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया है.
पाटीदार के खिलाफ कबरई थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 234 / 20 धारा 306 / 387 / 120 बी / 504 /506 7 /8 /12 /2013 के मुकदमा दर्ज है. आईपीएस मणिलाल पाटीदार का अब तक पुलिस कोई सुराग नहीं लगा सकी है.
इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत का मामला
महोबा में बीते 8 सितंबर को कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी झांसी-मिर्जापुर हाइवे पर अपनी ही कार में गोली लगने से घायल हालात में मिले थे. उन्हें कानपुर के रीजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान 11 सितंबर को उनकी मौत हो गई थी.
इस घटना से एक दिन पहले कारोबारी ने एक वीडियो संदेश सोशल मीडिया पर जारी किया था, जिसमें उन्होंने महोबा के तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार पर 5 लाख रुपए महीने रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था.
मुख्यमंत्री योगी ने की थी आईपीएस मणिलाल पाटीदार पर कार्रवाई
क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी वीडियो में कह रहे थे कि उनके द्वारा रिश्वत देने में असमर्थता जताने पर आईपीएस मणिलाल पाटीदार ने उन्हें जान से मरवाने व फर्जी मुकदमे में फंसाने धमकी भी दी थी.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारोबारी के इस वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्कालीन एसपी महोबा मणिलाल को निलंबित कर दिया था. साथ ही आईपीएस, कबरई थाना प्रभारी देवेंद्र शुक्ला सहित 4 लोगों के खिलाफ हत्या की साजिश, हत्या का प्रयास व भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया गया था.
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