फ्लैट की बालकनी में टंगा मिला गमला तो होगी FIR, राजधानी के अपार्टमेंट में रह रहे लोगों के लिए एलडीए का फरमान
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फ्लैट की बालकनी में टंगा मिला गमला तो होगी FIR, राजधानी के अपार्टमेंट में रह रहे लोगों के लिए एलडीए का फरमान

Lucknow News: लखनऊ के लाखों अपार्टमेंट में रह रहे लोगों के लिए एलडीए ने नया आदेश जारी कर दिया है. अगर कोई बालकनी में गमला रखता या टांगते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्‍त कार्रवाई होगी. 

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Lucknow News: लखनऊ में ऊंचे-ऊंचे बिल्डिंगों में रह रहे लोगों के लिए जरूरी खबर है. लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने शहर भर में बनी इमारतें और ऊंचे मकानों की बालकनी पर गमले टांगने पर रोक लगा दी है. लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है. इसके बाद भी अगर कोई अपने घर की बालकनी के बाहर गमले टांगते पाया जाता है तो उसपर एफआईआर होगी. 

एलडीए ने जारी किया आदेश
दरअसल, पिछले दिनों पुणे की एक हाईराइज बिल्डिंग की बालकनी से गमला गिरने से एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई थी. पुणे की इस घटना से एलडीए ने सबक लेते हुए लखनऊ में सभी अपार्टमेंट की बालकनी की रेलिंग या दीवार पर बाहर की ओर गमला रखने या लटकाने पर रोक लगा दी है. एलडीए के अपर सचिव सीपी त्रिपाठी ने सभी अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन को आदेश जारी किया है. 

इनके खिलाफ होगी कार्रवाई 
एलडीएम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि, यदि कोई फ्लैट मालिक बालकनी में या दीवार में गमला रखता है या टांगता है तो मालिक के खिलाफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन की ओर से कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अगर अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन की ओर से कार्रवाई नहीं की जाती है तो एसोसिएशन के अध्‍यक्ष, सचिव, बिल्‍डर और फ्लैट मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी.  

बालकनी से तत्‍काल गमले हटाने के निर्देश 
जिन लोगों ने अपनी बालकनी में गमले लगाए हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया गया है. इसकी जिम्मेदारी सबसे पहले रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को सौंपी गई है. अगर उसके बाद भी जरूरी कार्यवाही नहीं होती है तो लखनऊ विकास प्राधिकरण खुद मुकदमा दर्ज करवाकर. आरडब्‍ल्‍यूए (RWA) के अध्यक्ष उमाशंकर दुबे ने बताया कि इसको लेकर पहले भी जरूरी कदम उठाए गए हैं और यह हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों की सुरक्षा पहले हो लेकिन कुछ दबंग मकान मालिक हमारी भी नहीं सुनते ऐसे में हम उनकी सूचना एलडीए को देंगे ताकि उनके खिलाफ मुकदमा हो. 

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