UP Government : पति-पत्नी दोनों एक जगह कर सकेंगे नौकरी, यूपी सरकार की नई ट्रांसफर पॉलिसी में सरकारी कर्मचारियों को फायदा
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UP Government : पति-पत्नी दोनों एक जगह कर सकेंगे नौकरी, यूपी सरकार की नई ट्रांसफर पॉलिसी में सरकारी कर्मचारियों को फायदा

New Transfer Policy 2024 : योगी सरकार ने अपनी नई स्थानातरंण नीति 2024-2025 के तहत दिव्यांग कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से राहत प्रदान करने की घोषणा की है. इस नीति को लोकसभा चुनाव के बाद पहली कैबनिट बैठक में मंजूरी दे दी गई थी. 

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नई स्थानांतरण नीति 2024 : योगी सरकार ने अपनी नई स्थानातरंण नीति 2024-2025 के तहत दिव्यांग कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से राहत प्रदान की है. इस नई स्थानतंरण नीति में दिव्यांग कार्मिकों या उनके आश्रित परिवारीजन जिनकी दिव्यांगत 40 प्रतिशत से अधिक है तो उन्हे मुक्त रखा जाएंगा. इसी के साथ ही, दिव्यांग कार्मिक के अनुरोध पर पद की उपलब्धता के आधार पर उन्हें उनके गृह जनपद में तैनात करने पर भी विचार किया जा सकता है.

दिव्यांग बच्चों के माता-पिता को मिलेगी विशेष सुविधा
नई स्थानांतरण नीति में दिव्यांग बच्चों के माता-पिता के लिए भी विशेष प्रावधान हैं. इसके अनुसार मानसिक रूप से मंद बच्चें चलन क्रिया मे प्रभावित दिव्यांग बच्चों के माता-पिता की तैनाती अधिकृत सरकारी चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर की जा सकेगी, जहां चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो या जहां से उनकी उचित देखभाल हो सके.

पति-पत्नी को मिल सकेगा एक ही जिले में स्थानांतरण
नई नीति के अनुसार यदि पति और पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं तो उन्हें एक ही जिले, नगर या स्थान पर तैनात करने के लिए स्थानांतरण किया जा सकेगा. इसी तरह 2 साल में सेवानिवृत्त होने वाले समूह ग एवं घ के कार्मिकों को उनके गृह जिले एवं समूह क एवं ख के कार्मिकों को उनके गृह जिले को छोड़ते हुए इच्छित जिले में तैनात करने पर विचार किया जाएगा.

आकांक्षी जिलों और विकासखंडों पर विशेष ध्यान
केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रदेश की आकांक्षी जिला योजना से संबंधित 8 जिले (चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र, फतेहरपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती व बहराइच) एवं प्रदेश के घोषित 100 आकांक्षी विकासखंडों में प्रत्येक विभाग द्वारा प्रत्येक दशा में समस्त पदों पर तैनाती करके संतृत्प किया जाएगा. 

इन आकांक्षी जिलों एवं बुंदेलखंड के सभी जिलों के साथ ही 34 जिलों के 100 आकांक्षी विकास खंडों में तैनात कार्मिकों को स्थानांतरण के बाद उनके नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा तब तक रीलिज नहीं किया जाएगा जब तक कि उनके प्रतिस्थानी द्वारा कार्यभार ग्रहरण न कर लिया जाए. यह प्रतिबंध आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, पीसीएस एवं पीपीएस अधिकारियों पर लागू नहीं होगा.

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