हाथरस कांड: दंगे की साजिश रचने के आरोपियों को और 14 दिन जेल में बिताना पड़ेगा
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हाथरस कांड: दंगे की साजिश रचने के आरोपियों को और 14 दिन जेल में बिताना पड़ेगा

सडीएम मांट ने बताया कि मधुवन एडवोकेट ने केवल वकालत नामा लगाकर नोटिस का जवाब दिया, लेकिन किसी ने जमानत नहीं डाली है इसके अलावा जमानती नहीं होने पर दोबारा से 14 दिन न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई.

फाइल फोटो.

मथुरा: हाथरस कांड के बहाने दंगों की साजिश रचने के मामले में मथुरा से गिरफ्तार पीएफआई (PFI) के चारों सदस्यों की शनिवार को एसडीएम मांट ने  न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी है. 

शनिवार को SDM मांट डॉ. सुरेश कुमार के सामने चारों आरोपियों की जेल से ऑनलाइन पेशी हुई. SDM ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल करने को कहा. एसडीएम मांट ने बताया कि मधुवन एडवोकेट ने केवल वकालत नामा लगाकर नोटिस का जवाब दिया, लेकिन किसी ने जमानत नहीं डाली है इसके अलावा जमानती नहीं होने पर दोबारा से 14 दिन न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई.

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आपको बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे से हाथरस जाते समय 5 अक्टूबर को 4 PFI एजेंट को थाना मांट पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद पकड़े गए एजेंटों पर विदेशी फंडिग, राष्ट्रद्रोह सहित जातिगत फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था.

दो बार बढ़ चुकी है हिरासत
5 अक्टूबर को यमुना एक्सप्रेस वे के जाबरा टोल से प्लाजा से मांट पुलिस ने एजेंसियों की सूचना पर एक कार से चार PFI सदस्यों अतीकुर्रहमान, आलम, सिद्दकी, मसूद को हिरासत में लिया था. शान्ति भंग करने के आरोप में सभी को  SDM मांट न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन न्यायिक हिरासत में जेल भेजा. 19 अक्टूबर को दोबारा सभी की 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई थी.

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