Hapur News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2023 के पशु क्रूरता के मामले में आरोपी को बड़ा झटका दिया है. जहां हापुड़ में गायों के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी हरिकिशन को कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया है. पुलिस ने हरिकिशन के खिलाफ जून 2023 में हापुड़ के नगर कोतवाली में तत्कालीन IPC की धारा 377 में मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तारी की थी. 


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वीडियो हुआ था वायरल
आरोपी की गौशाला में गायों के साथ संबंध बनाते वीडियो सामने आया था. जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. जांच के दौरान मुख्य पशु चिकित्साधिकारी की मेडिकल रिपोर्ट में गायों के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने की पुष्टि हुई थी. बुधवार को हुई सुनवाई में जस्टिस पीयूष अग्रवाल की सिंगल बेंच पीठ ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की. 


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