Hapur News: गायों के साथ घिनौनी हरकत करने वाले आरोपी को हाइकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज
Meerut News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2023 के पशु क्रूरता के मामले में आरोपी को बड़ा झटका दिया है. जहां गायों के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने के आरोप में गिरफ्तार ... पढ़िए पूरी खबर ...
Hapur News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2023 के पशु क्रूरता के मामले में आरोपी को बड़ा झटका दिया है. जहां हापुड़ में गायों के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी हरिकिशन को कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया है. पुलिस ने हरिकिशन के खिलाफ जून 2023 में हापुड़ के नगर कोतवाली में तत्कालीन IPC की धारा 377 में मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तारी की थी.
वीडियो हुआ था वायरल
आरोपी की गौशाला में गायों के साथ संबंध बनाते वीडियो सामने आया था. जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. जांच के दौरान मुख्य पशु चिकित्साधिकारी की मेडिकल रिपोर्ट में गायों के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने की पुष्टि हुई थी. बुधवार को हुई सुनवाई में जस्टिस पीयूष अग्रवाल की सिंगल बेंच पीठ ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की.
यह भी पढ़ें - दरिंदगी की हदें पार,चलती कार में युवकों ने नाबालिग से किया गैंगरेप फिर सड़क पर फेंका
यह भी पढ़ें - गोलियों से छलनी कर युवक की हत्या, मामूली बात पर हुआ था विवाद
उत्तर प्रदेश के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News In Hindi और पाएं हर पल की जानकारी. उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!