What is Section 163 : संभल हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई. माहौल न बिगड़ने पाए इसलिए संभल में धारा 163 लागू कर दिया गया है. जानें धारा 144 से कितना अलग है यह कानून?.
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What is Section 163 : संभल हिंसा के बाद धारा 163 लागू कर दी गई है. संभल हिंसा के बाद एक स्थान पर चार लोगों के एकसाथ जमा होने पर रोक है. इससे पहले भारत में भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के नाम से जाना जाता था. तो आइये जानते हैं संभल में धारा 163 लागू होने पर क्या पाबंधियां रहेंगी. इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ता है.
क्या है धारा 163?
दरअसल देश की मोदी सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 163) को एक जुलाई 2023 को लागू कर दिया था. पहले इसे भारतीय दंड संहिता (Criminal Procedure Code) 144 के नाम से जाना जाता था. धारा 163 के तहत देश या किसी भी राज्य में आपातकालीन स्थिति व किसी बड़ी परेशानी पर नियंत्रण किया जा सकता है.
धारा 163 के तहत कार्रवाई क्या होती है?
जिस भी शहर या प्रदेश में धारा 163 लागू की जाती है तो सार्वजनिक स्थान पर इट्ठा होने पर रोक लग जाती है. ऐसे स्थिति में विरोध प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी जाती है. हालांकि, अगर कोई ऐसे में प्रदर्शन करता है तो प्रशासन की ओर से उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है. धारा 163 के बाद अगर धरना प्रदर्शन करते हैं तो जिला मस्जिस्ट्रेट तुरंत एक्शन ले सकते हैं. उन्हें इस धारा के तहत कार्रवाई करने की पूरी शक्ति प्रदान है. साथ ही, लोगों को हथियार लेकर चलने से लेकर कई प्रकार के अधिकारों को कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है.
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