क्या चली जाएगी गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की विधायकी? स्पीकर के पास दाखिल हुई याचिका
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क्या चली जाएगी गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की विधायकी? स्पीकर के पास दाखिल हुई याचिका

याचिकाकर्ता ने भारतीय संविधान के आर्टिकल 190 (4) का हवाला दिया है. इसके तहत लगातार 60 दिन तक सत्र में अनुपस्थित रहने वाले विधायक की सदस्यता रद्द की जा सकती है. 

याचिकाकर्ता सुधीर सिंह ने मुख्तार अंसारी की विधायकी रद्द करने के लिए स्पीकर के पास याचिका दाखिल की.

लखनऊ: रंगदारी वसूलने के मामले में पंजाब के रोपड़ जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित के यहां याचिका दाखिल की गई है. यह याचिका वाराणसी के रहने वाले सुधीर सिंह ने अपने एक वकील के माध्यम से दाखिल की है. सुधीर सिंह ने याचिका में विधानसभाध्यक्ष से मांग की है कि विधानसभा सदस्य होने के बाबजूद बिना अनुमति लापता होने के मामले में विधायक की सदस्यता रद्द की जाए.

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याचिकाकर्ता ने भारतीय संविधान के आर्टिकल 190 (4) का हवाला दिया है. इसके तहत लगातार 60 दिन तक सत्र में अनुपस्थित रहने वाले विधायक की सदस्यता रद्द की जा सकती है. सुधीर सिंह ने मऊ की सदर सीट को खाली कर चुनाव कराने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि मऊ सदर सीट से विधायक चुने गए मुख्तार अंसारी बीते 10 वर्षों से जेल में बंद हैं और अपने जनप्रतिनिधि के दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं.  विधानसभा के किसी भी सत्र या संवैधानिक चर्चा में शामिल नहीं होते. इसलिए मुख्तार की सदस्यत रद्द की जाए.

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याचिकाकर्ता सुधीर सिंह के वकील वकील अशोक पांडेय के मुताबिक, ''हमारे संविधान में यह नियम है कि अगर कोई भी विधानसभा सदस्य स्पीकर से अनुमति लिए बिना या कारण बताए बिना सदन से गायब रहता है, तो उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है.'' याचिकाकर्ता के एडवोकेट ने बताया कि बीते साढ़े तीन साल से मऊ विधायक विधानसभा या विधानसभा सत्र में नहीं शामिल हुए हैं. इसलिए स्पीकर के पास उनकी सदस्यता रद्द करने का संवैधानिक अधिकार है. 

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