नदियों में अवैध अतिक्रमण पर नैनीताल हाईकोर्ट सख्त, सरकार से 2 महीने में रिपोर्ट तलब
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नदियों में अवैध अतिक्रमण पर नैनीताल हाईकोर्ट सख्त, सरकार से 2 महीने में रिपोर्ट तलब

पूर्व में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए देहरादून के जिलाधिकारी को नोटिस जारी कर राजपुर क्षेत्र के साथ ही शहर के अन्य स्थानों की वास्तविक रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश जारी किया था. इस आदेश को लेकर आज जिलाधिकारी की तरफ से कोर्ट में पूरे मामले पर शपथपत्र पेश किया गया.

फाइल फोटो.

देहरादून: नदियों पर अवैध अतिक्रमण के मामले में दायर याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई. कोर्ट ने सरकार को 2 महीने के भीतर सभी अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने के आदेश दिए. साथ ही कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट भी तलब की है. आपको बता दें कि राजपुर क्षेत्र की पार्षद उर्मिला थापा ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राजपुर क्षेत्र के साथ ही शहर के कई अन्य स्थानों पर लोगों ने जलमग्न भूमि को पाट कर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर वहां बड़े-बड़े निर्माण काम शुरू कर दिए हैं.

अवैध अतिक्रमण की वजह से दून घाटी की सुन्दरता के साथ-साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है, लिहाजा इस पर रोक लगाने की जरूरत है. पूर्व में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए देहरादून के जिलाधिकारी को नोटिस जारी कर राजपुर क्षेत्र के साथ ही शहर के अन्य स्थानों की वास्तविक रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश जारी किया था. इस आदेश को लेकर आज जिलाधिकारी की तरफ से कोर्ट में पूरे मामले पर शपथपत्र पेश किया गया.

इस शपथपत्र में कहा गया कि राजपुर इलाके के साथ ही विकास नगर, डोईवाला और ऋषिकेश में करीब 270 एकड़ जलमग्न भूमि पर लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण कर नदियों को नुकसान पहुंचाया गया है. इस पर कोर्ट ने सरकार को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि वह 2 महीने के भीतर सभी स्थानों से अवैध अतिक्रमण को हटाए, साथ ही जिलाधिकारी को ये भी कहा कि वह सुनिश्चित करें कि आज के बाद राजपुर इलाके में किसी भी तरीके के अवैध निर्माण पर रोक लगाई जाएगी. 

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