नोएडा में सूखा और गीला कचरा अलग नहीं रखा तो नहीं उठेगा घर से कूड़ा, जानिए कब से लागू है नियम ...
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नोएडा में सूखा और गीला कचरा अलग नहीं रखा तो नहीं उठेगा घर से कूड़ा, जानिए कब से लागू है नियम ...

नोएडा शहर के निवासियों के लिए प्राधिकरण ने एक नया नियम लागू किया है. अगस्त यानि कल से नोएडा में कूड़ा निस्तारण की नीति बदलने वाली है. अब नोएडा में रहने वाले लोगो को अब अपने घरो में तीन तरह के डस्टबिन रखने होंगे और इनमें कूड़े को भी अलग-अलग ही रखना होगा.

सांकेतिक तस्वीर

गौतमबुद्ध नगर: नोएडा शहर के निवासियों के लिए प्राधिकरण ने एक नया नियम लागू किया है. अगस्त यानि कल से नोएडा में कूड़ा निस्तारण की नीति बदलने वाली है. अब नोएडा में रहने वाले लोगो को अब अपने घरो में तीन तरह के डस्टबिन रखने होंगे और इनमें कूड़े को भी अलग-अलग ही रखना होगा. अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो प्राधिकरण के कर्मचारी उनके घर का कूड़ा नहीं उठाएंगे. 1 अगस्त यानि कल से ये नियम लागू भी हो जाएगा. 

कौन से कूड़ेदान में कैसा कूड़ा
हरे रंग के कूड़ेदान में लोगो को गीला कूड़ा डालना होगा. जिसमें बायो डीग्रेडेबल वेस्ट जैसे सब्ज़ी-फल, बचा हुआ खाना, मांस, मछली डालना होगा. वहीं नीले रंग के डस्टबिन में सूखा कूड़ा डालना होगा. जिसमें बोतल, केन, कागज, पेपर बॉक्सेस जैसी सूखी चीजें रखी जा सकेंगी. नोएडा निवासियों के एक लाल रंग का डस्टबिन भी रखना होगा, इसमें हेज़ार्डस वेस्ट यानि खतरनाक कचरा होगा. जैसे-  मेडिकल वेस्ट, प्लास्टिक के सामान, रेजर, ब्लेड्स, सर्जिकल  ग्लव्स जैसी चीजें होंगी. 

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सभी जगहों पर लागू होगा नियम 
प्राधिकरण ने साफ कर दिया है कि अगर लोगों ने इस तरह कूड़े को अलग-अलग नहीं रखा तो उनके घर से प्राधिकरण के कर्मचारी कूड़ा नहीं लेंगे. ये नियम होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, मैरिज गार्डन, धर्म शाला, रेस्टोरेंट, कॉलेज, हॉस्टल, आर डब्लू ए और हाई सोसाइटीज में भी लागू होगा. गीले कूड़े के निस्तारण के लिए स्वयं की यूनिट परिसर में स्थापित करके या प्राधिकरण की सूचीबद्ध किसी भी तकनीकी एजेंसी से जुड़कर सुनिश्चित करना होगा.

नोएडा विकास प्राधिकरण शहर में स्वच्छता को खास महत्व दे रहा है. यही वजह है कि इस वर्ष स्वच्छ भारत अभियान के तहत नोएडा शहर की रेटिंग में सुधार हुआ है.

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