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दिल्ली ही नहीं यूपी के इन 8 जिलों में भी पटाखों पर बैन, जलाया अनार या किया धमाका तो एक लाख का जुर्माना, 5 साल की जेल

Crackers Rule on Diwali in UP: बढ़ते प्रदूषण और सांस के रोगियों में बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली-एनसीआर (गाजियाबाद- नोएडा) ही नहीं यूपी इन आठ जिलों में भी पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा. इतना ही नहीं उल्लंघन करने वालों पर एक लाख तक जुर्माना और 5 साल तक की जेल भी हो सकती है. 

दिल्ली ही नहीं यूपी के इन 8 जिलों में भी पटाखों पर बैन, जलाया अनार या किया धमाका तो एक लाख का जुर्माना, 5 साल की जेल

Supreme Court on Diwali Crackers: दिवाली आने वाली है. बच्चे हों या जवान सभी पटाखे चलाने को लेकर फिर उत्साहित हैं, लेकिन अपने उत्साह पर जरा लगाम लगाइये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर ही नहीं यूपी के आठ जिलों में भी दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है. सर्वोच्च अदालत ने यह निर्देश पटाखों की वजह से बढ़ते प्रदूषण और श्वास रोगियों को होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए दिया है. यानी अगर आपने त्योहार के जोश में अनार या कोई पटाखा चलाया तो आप भारी मुश्किल में पड़ सकते हैं. 

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार ने प्रदेश के आठ जिलों में पटाखों के निर्माण, भंडारण और बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. 

इन जिलों के नाम हैं. 
- मेरठ
- गाजियाबाद
- गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)
- बुलंदशहर
- हापुड़
- बागपत
- शामली 
- मुजफ्फरनगर 

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा- 15 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस कार्रवाई में 1 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल तक की जेल या फिर दोनों का प्रावधान है. इतना ही नहीं कार्रवाई के बावजूद अगर किसी ने उल्लंघन जारी रखा तो 5 हजार रुपये दैनिक का जुर्माना लगाया जाएगा.

पटाखों से प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं के चलते लिया फैसला
गौरतलब है कि बीते कुछ बरसों से दीपावली के दिनों में पटाखों से होने वाला वायु और ध्वनि प्रदूषण लगातार चिंता का विषय रहा है. पटाखों से होने वाले प्रदूषण से न केवल पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है बल्कि बच्चों, बीमार और बुजुर्गों को भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती है. इन्ही कारणों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने पटाखों को लेकर प्रतिबंध लगाए हैं.  

उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कहां करें शिकायत 
यूपी पुलिस से जारी नोटिस के मुताबिक पटाखे चलाने वाले, भंडारण करने वाले और बिक्री करने वालों के खिलाफ 112 नंबर पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर 7570000100 पर मैसेज करके, या 7233000100 पर एसएमएस के जरिए , फेसबुक पेज (@112UttarPradesh) और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (@112UttarPradesh) पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.  इसके अलावा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा दी है. बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppcb.up.gov.in पर Public Grievances related to Fire Crackers (NCR-U.P.) विकल्प के माध्यम से लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. 

दिवाली पर सुप्रीम  कोर्ट ने दी राहत
वहीं ताजा जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली - एनसीआर में दिवाली पर पटाखे चलाने को सशर्त मंजूरी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने 18 से 21 अक्टूबर के बीच ग्रीन पटाखों को सशर्त मंजूरी दी है. दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली वाले दिन पटाखों का इस्तेमाल केवल सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही किया जा सकता है. वहीं ग्रीन पटाखों समेत किसी भी तरह के पटाखों की ऑनलाइन सेल नहीं होगी.

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