Corona इफेक्ट: SC के आदेश पर जेल से बाहर किए जाएंगे कैदी, सूची हो रही तैयार
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Corona इफेक्ट: SC के आदेश पर जेल से बाहर किए जाएंगे कैदी, सूची हो रही तैयार

कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने सात साल से कम की सजा पाए बंदियों को पैरोल देने के आदेश दिए हैं. कोर्ट के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश जेल प्रशासन पैरोल देने वाले कैदियों की सूची बनाने में जुटा है.

फाइल फोटो

लखनऊ: कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने सात साल से कम की सजा पाए बंदियों को पैरोल देने के आदेश दिए हैं. कोर्ट के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश जेल प्रशासन पैरोल देने वाले कैदियों की सूची बनाने में जुटा है. 7 साल से कम की सजा वाले कैदियों की जेल विभाग लिस्ट तैयार कर रहा है.

 

तैयार हो रही कैदियों की सूची

जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश की 71 जेलों में बंद सज़ायाफ्ता या फिर अंडर ट्रायल कैदियों की सूची तैयार की जा रही है. बताया जा रहा है कि जल्द ही ये लिस्ट जारी कर दी जाएगी. और इसके बाद कैदियों को जेल से रिहा किया जाएगा.

 

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आपको बता दें कि तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद कैदियों की संख्या कम करने के लिए फैसला लिया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सात साल से कम की सजा पाए बंदियों को छह सप्ताह की पैरोल पर रिहाई मिल सकती है. इससे जिला जेल में दर्जनों की संख्या में बदियों को रिहाई की उम्मीद जागी है. हालांकि अभी कोर्ट ने राज्य सरकारों को कमेटी बनाकर इस बारे में निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं.

 

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