यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल. वेंकटश्वर लू ने निर्देश जारी किए हैं, जिसमें यूपी की सभी सरकारी वेबसाइटों पर से राजनैतिक व्यक्तियों की फोटो हटाने को कहा गया है.
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लखनऊ: चुनाव आचार संहिता लगने के साथ ही यूपी में विभिन्न सार्वजनिक स्थानों और विभागीय जगहों पर इसका पालन करने के लिए सख्ती शुरू करा दी गई है. चुनाव आयोग के आदेश के बाद यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल. वेंकटश्वर लू ने निर्देश जारी किए हैं, जिसमें यूपी की सभी सरकारी वेबसाइटों पर से राजनैतिक व्यक्तियों की फोटो हटाने को कहा गया है.
चुनाव की घोषणा के बाद अगले 24 घंटे के भीतर यूपी में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन की रूपरेखा तय कर ली गई थी. इसको लेकर चुनाव आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए है. घोषणा के साथ ही तमाम सरकारी वेबसाइट से राजनैतिक दल के नेताओं के फोटो हटाना होगा.
चुनाव आयोग की तरफ से पूर्व में ये भी कहा गया है सभी दल अपने-अपने संबंधित पोस्टर, बैनर एवं होर्डिंग 24 घंटे के अंदर हटायेंगे. अन्यथा 24 घंटे के बाद जिस राजनीतिक दल का पोस्टर-बैनर लगा दिखेगा, उन पर कार्रवाई होगी. चुनाव आयोग से हर जिले के अधिकारियों को सभी वेबसाइटों, विभागों और अन्य सरकारी जगहों व दफ्तरों से राजनेताओं व राजनीतिक व्यक्तियों की फोटो हटाने का निर्देश दिया गया है.
आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही कई तरह के नियम लागू हो गए है. इसमें राजनीतिक कार्यों के लिए राजनीतिक दलों को सर्किट हाउस गेस्ट हाउस एवं निरीक्षण भवन की बुकिंग नहीं होगी. सरकारी भवनों पर राजनीतिक दलों के होर्डिंग, पम्लेट, फ्लैक्सों को नहीं लगाया जाएगा और न ही नारा लिखा जाएगा. निजी भवनों पर लिखित अनुमति के बाद ही होर्डिंग, बैनर एवं झंडा के प्रयोग की अनुमति रहेगी.