प्रतापगढ़: राजा भैया के पिता पर दर्ज हुआ मुकदमा, धारा 144 के उल्लंघन का आरोप
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प्रतापगढ़: राजा भैया के पिता पर दर्ज हुआ मुकदमा, धारा 144 के उल्लंघन का आरोप

Pratapgarh: कुंडा कोतवाल की तहरीर पर राजा उदय प्रताप सिंह के खिलाफ IPC की धारा 295 A, 153 A, 188 और 144 समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है. डीएम व एसपी के निर्देश पर SHO देवेंद्र प्रताप सिंह ने यह कार्रवाई की. 

उदय प्रताप सिंह की फाइल फोेटो.

प्रतापगढ़: प्रतापगढ़ (Pratapgarh) के कुंडा से विधायक और यूपी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह (Raghuraj Pratap Singh) उर्फ राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह (Uday Pratap Singh) के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने व धारा 144 के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है. 

कुंडा कोतवाल की तहरीर पर राजा उदय प्रताप सिंह के खिलाफ IPC की धारा 295 A, 153 A, 188 और 144 समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है. डीएम व एसपी के निर्देश पर SHO देवेंद्र प्रताप सिंह ने यह कार्रवाई की. 

जिला प्रशासन ने मुहर्रम के अवसर पर राजा उदय प्रताप को भदरी राज महल में नजरबन्द किया था. आपको बता दें कि उदय प्रताप सिंह हर साल की तरह इस बार भी कुंडा के शेखपुर में मुहर्रम के दिन ताजिये के रास्ते में स्थित मंदिर पर भंडारे का आयोजन करना चाहते थे, जिसकी अनुमति का पत्र एसडीएम ने खारिज कर दिया था. 

उदय प्रताप के मूवमेंट को प्रतिबंधित करते हुए हाउस अरेस्ट का आदेश जारी कर दिया था और मोहर्रम जुलूस के रास्ते के दोनों तरफ लगाए गए भगवा झंडों को हटाने का निर्देश भी जारी किया गया था लेकिन आदेश का पालन उदय प्रताप द्वारा नहीं किया गया, जिसके बाद उक्त कार्रवाई की गई.

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आपको बता दें कि पिछले कई सालों से राजा भइया के पिता उदय प्रताप सिंह मुहर्रम के दिन भंडारे का आयोजन करवाते हैं. लेकिन साल 2017 के बाद प्रशासन ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी. जिस मंदिर में वह भंडारा करवाना चाहते हैं मुहर्रम का जुलूस उसी रास्ते से निकलता है. जिसके वजह से दोनों समुदायों में टकराव की स्थिति बनने का खतरा रहता है. जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने उनको भंडारे की अनुमति नहीं दी.

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