Allahabad HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट को लाइक करना नहीं, शेयर करना अपराध है. पोस्ट को शेयर करने में दो अलग-अलग बाते हैं. आइए जानते हैं क्या कहा कोर्ट ने....
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Allahabad HC said liking provocative posts is not a crime but share punishable
Prayagraj News: वक्फ कानून को लेकर देश भर में कई दिनों से हंगामा मचा हुआ है. सोशल मीडिया पर भी इससे जुड़े कई तरह के पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं. इन सबके बीच इलाहााबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट को लाइक करना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन इस प्रकार के पोस्ट को शेयर करना जरूर अपराध माना जाएगा. इस पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 की धारा 67 लागू नहीं होती. यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने ऐसे ही मामले के आरोपी इमरान के खिलाफ सीजेएम आगरा की अदालत में लंबित आपराधिक कार्यवाही रद्द करते हुए दिया है.
भड़काऊ पोस्ट लाइक करना अपराध नहीं-हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर किसी भी भड़काऊ पोस्ट को यदि कोई लाइक करता है वह अपराध नहीं माना जा सकता है. लेकिन वह अगर इस भड़काउ पोस्ट को शेयर करता है तो जरूर अपराध की श्रेणी में आता है.हाईकोर्ट ने कारण बताते हुए कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि किसी पोस्ट को पसंद करने और उसे दूसरों से साझा करने में अंतर होता है. पोस्ट को शेयर करने पर वह विचार एक से दूसरे जगह जाता है. कोई भी पोस्ट या मैसेज तब ही पब्लिश माना जा सकता है, जब उसे शेयर या फारवर्ड किया जाए. कोर्ट ने कहा कि आईटी एक्ट के तहत अश्लील तस्वीर या वीडियो का प्रसारण ही अपराध के दायरे में आता है.
हाईकोर्ट ने रद्द की याचिका
हाईकोर्ट में एक मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव ने आगरा के इमरान खान के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दी. मामला मंटोला थाना क्षेत्र का है. इमरान पर आरोप है कि उसने चौधरी फरहान उस्मान नाम की आईडी से फेसबुक पर प्रसारित एक पोस्ट को लाइक किया था. उसमें विरोध-प्रदर्शन व राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के लिए आगरा कलक्ट्रेट पर लोगों को बुलाया गया था. कोर्ट ने कहा था कि पोस्ट लाइक करना सजा के दायरे में नहीं आता है. भड़काऊ पोस्ट पर आईटी एक्ट की धारा 67 लागू नहीं की जा सकती और न ही इसके लिए किसी सजा का प्रावधान है.
पुलिस ने किया था इमरान के खिलाफ IT एक्ट के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने इमरान के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपपत्र ट्रायल कोर्ट में दाखिल किया था. कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेकर इमरान को बतौर आरोपी तलब किया था. इसके खिलाफ आरोपी युवक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उसके वकील ने दलील में बताया कि युवक ने फेसबुक अकाउंट पर ऐसा कोई आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित नहीं किया है, जो आईटी एक्ट के तहत अपराध हो.